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मंगलवार, 12 मार्च 2013

जिलाधिकारी श्री पवन कुमार द्वारा कस्तूरबागांधी विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण-

जिलाधिकारी श्री पवन कुमार ने हथियापुर स्थित कस्तूरबागांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बिना स्कूल ड्रेस पहने छात्रा को देखकर बार्डेन से पूछताछ की। बार्डेन ने बताया कि छात्रा की ड्रेस फट गयी है, जिस पर डीएम ने दूसरी यूनीफार्म देने के निर्देश दिये। विद्यालय में नामित46 छात्राओं में से सभी उपस्थित मिलीं। वार्डेन द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय में गैस नहीं मिलती। जिस पर डीएम ने आश्‍वासन दिया। स्वास्थ्य परीक्षण  पर डीएम ने कहा कि प्रति माह स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। यदि डाक्टर स्वास्थ्य परीक्षण करने नहीं आते हैं तो उनका वेतन काटा जाये। जिलाधिकारी ने बार्डेन को छात्राओं हेतु मोर्टीन  उपलब्‍ध कराने के निर्देश दिये।

टी0ई0टी0प्रशिक्षु भर्ती की सुनवाई वृहद बेन्‍च में स्‍थानान्‍तरित

आज मा0 उच्‍च न्‍यायालय में टी0ई0टी0प्रशिक्षु भर्ती की सुनवाई थी, प्रथम चरण में कोई भी सुनवाई नहीं की गई, मध्‍यावकाश के बाद उक्‍त केस को नान टी0ई0टी0 हेतु गठित तीन जजों की वृहद बेन्‍च में स्‍थानान्‍तरित कर दिया गया है, अब ये केस एक तीन जज की बेंच मा0 मुख्य न्यायाधीश श्री शिव कीर्ति सिंह, स्वयं हरकौली महोदय और श्री पी. एस. बघेल शामिल होंगें। जिसमे वो बिना टी0 ई0टी0-बी0एड0 के बारे में डबल बेंच के दिए निर्णय और पूर्व विज्ञापन एवं नए विज्ञापन की स्थिति न्याय के अनुसार सुनवाई की जायेगी एवं उसके अनुसार अपना निर्णय देगें।  

रविवार, 10 मार्च 2013

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्‍चों के प्रवेश की सूचना शासन को उपलब्‍ध कराने के निर्देश जारी

शिक्षा निदेशक-बेसिक, उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश दि0- 08-03-2013 के द्वारा उ0प्र0 नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (1)(ग) के अन्‍तर्गत आस पास गैर सहायतित मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों में कक्षा 01/पूर्व प्रा‍थमिक कक्षाओं में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्‍चों के 25 प्रतिशत कोटे की प्रवेश हेतु सूचना चाही गई है। 

        आप अवगत ही है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित समूह की श्रेणी में नि:शक्‍त बच्‍चा,  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछडा वर्ग, एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड्ति माता पिता/अभिभावक का बच्‍चा तथा निराश्रित बेघर बच्‍चें को सम्मिलित किया गया है। दुर्बल वर्ग का बालक श्रेणी में ऐसे बच्‍चों को रखा गया है, जिनका माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक है अथवा ग्राम्‍य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्‍चे भी सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्‍चें भी शामिल है, जिनका माता-पिता या संरक्षक विकलॉगता/व़द्वावस्‍था/विधवा पेंशन प्राप्‍त कर्ता है। ऐसे बच्‍चें जिनका माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 01 लाख रूपये तक है, उन्‍हें भी दुर्बल वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। 
       ज्ञातव्‍य है कि 06 से 14 आयु वर्ग के ''अलाभित समूह का बालक'' एवं ''दुर्बल वर्ग का बालक'' के विघार्थियों को पड़ोसी राजकीय /परिषदीय /सहायतित एवं असहायतित मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों में कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की कुल सीट क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रवेश दिया जाना है। इन बच्‍चों को प्रारम्‍िभक शिक्षा पूरी होने तक प्रदान की जाने वाली नि:शुल्‍क शिक्षा पर आने वाले व्‍यय की प्रतिपूर्ति 'उ0प्र0नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' में की गई व्‍यवस्‍थाओं के अनुरूप राज्‍य सरकार द्वारा की जायेगी है। 
सम्‍पूर्ण शासनादेश पढ़ने के लिए लिंक करें -
http://www.upefa.com/upefa/officecopy/Dec-12/GODisAdv.pdf

शनिवार, 9 मार्च 2013

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्‍त्रणाधीन संचालित कार्यालय/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों के अ‍ाश्रितों की नियुक्ति के सम्‍बन्‍ध में--


सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक दिनॉक 15-02-2013 के द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्‍त्रणाधीन संचालित कार्यालय/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों के अ‍ाश्रितों की नियुक्ति के सम्‍बन्‍ध में दिशा निर्देश जारी किये है, उक्‍त के अन्‍तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन सेवारत शिक्षकों/शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों की सेवाकाल में म्रत्‍यु हो जाने पर म़तक के परिवार को तात्‍कालिक राहत देने के उददेश्‍य से म्रतक के एक आश्रित को परिषद के अधीन संचालित विद्यालय/कार्यालय में कतिपय शर्तो में सेवायोजन का अवसर प्रदान किये जाने की व्‍यवस्‍था की है, चूकि म्रतक आश्रित के सेवायोजन में विलम्‍ब होने के कारण मा0 न्‍यायालय, मा0समितियों आदि के समक्ष विषम परिस्थिति का सामना करना पडता है, अत: आश्रितों के लिए एक अभियान चलाकर म्रतक आश्रित प्रकरणों को 31 मार्च 2013 तक समस्‍त कार्यवाही निस्‍तारित कर ली जाये। प्रकरण को अनावश्‍यक रूप से लम्‍बि‍त न रखा जाये। उक्‍त के क्रम में निम्‍नवत कार्यवाही सुनिश्चित करें -
1- दिनॉंक 28-02-2013 तक जनपद के समस्‍त प्रकरणों को संकलित कर दिया जाये, उनके परिवारजनों से सम्‍पर्क कर कार्यालय में प्रत्‍यावेदन शैक्षिक, वारिस, म्रत्‍यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्‍यों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ उपलब्‍ध करायें।
2-म्रतक आश्रित कोटे में सहायक अध्‍यापक की नियुक्ति के लिए म्रतक आश्रित भारत में विधि द्वारा स्‍थापित किसी विश्‍वविद्यालय से स्‍नातक उपाधि के साथ के साथ किसी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से दो वर्षीय एन0टी0टी0 कोर्स या नर्सरी अथवा मान्‍यता प्राप्‍त अन्‍य प्रशिक्षण पाठयक्रम जैसे- बी0टी0सी0/बि0बी0टी0सी0 उत्‍तीर्ण के साथ अध्‍यापक पात्रता परीक्षा सी0टी0ई0टी0 या टी0ई0टी0 उत्‍तीर्ण होना आवश्‍यक होगा, तभी सहायक अध्‍यापक के पद पर नियुक्ति की जा सकेगी। 
3- यदि म्रतक आश्रित कम से कम इण्‍टरमीडिएट उत्‍तीर्ण है तो परिषदीय कार्यालयों में कनिष्‍ठ लिपिक का पद रिक्‍त है, तो म्रतक आश्रित कोटे से लिपिक के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।
4- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए म्रतक आश्रित की योग्‍यता कम से कम कक्षा 08 उत्‍तीर्ण होना आवश्‍यक है, तभी नियुक्ति की जा सकती है। 
5- म़्रतक आश्रित की म्रत्‍यु के 05 वर्ष के उपरान्‍त यदि आवेदन करता है, तो उसकी समस्‍त तथ्‍यों की पुष्टि करते हुए म़्रतक आश्रित का आवेदन पत्र परषिद कार्यालय को अग्रसारित करेगें। 



बिना टीईटी उत्‍तीर्ण बीएड धारकों को स०अध्यापक बनाने पर वृहद पीठ के हवाले


• अब वृहद पीठ सुनेगी बीएड अभ्यर्थियों का मामला
• गैरटीईटी बीएड को स0अध्यापक बनाने पर नए सिरे से होगी सुनवाई
 प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ के आदेश से एकल न्यायपीठ असहमत

बिना टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारको को भी सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया में शामिल करने का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। इस मामले पर प्रभाकर सिंह केस में दिए हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया गया है। अब तीन न्यायाधीश की पीठ नए सिरे से पूरे मामले पर विचार करने के बाद फैसला सुनाएगी। 
प्रदेश सरकार द्वारा बिना टीईटी उत्तीर्ण कई बीएड डिग्री धारकोें का अभ्यर्थन रद किए जाने के बाद शिवकुमार शर्मा, यतींद्र कुमार त्रिपाठी आदि ने याचिका दाखिल की थी। इनका कहना था कि खंडपीठ के निर्णय के बावजूद प्रदेश सरकार ने उनका अभ्यर्थन नहीं माना। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्देश दिया जाए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एपी साही ने कहा मेरी समझ से टीईटी सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में उन्होंने खंडपीठ के फैसले से असहमति जताते हुए मामले को वृहद पीठ को संदर्भित किया। अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ गठित करेगे। 
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2011 को टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाओं को खारिज करते हुए सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी सभी के लिए अनिवार्य बताया था। इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई। अपील भी खारिज कर दी गई परंतु खंडपीठ ने कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत ही बीएड डिग्री धारको को इससे छूट दी गई है। इसलिए बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारकों को मौका देने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर बेसिक शिक्षा सचिव को नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

शुक्रवार, 8 मार्च 2013

वर्ष 2013-14 की विद्याज्ञान लिखित परीक्षा का आयोजन


प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्‍तापूर्ण उत्‍कृष्‍ट श्रेणी की आवासीय शिक्षा उपलब्‍ध कराये जाने हेतु उत्‍तर प्रदेश सरकार तथा एस0एस0एन0ट्रस्‍ट/शिवनाडर फाउन्‍डेशन के मध्‍य हुए समझौता ज्ञापन के अन्‍तर्गत शिवनाडर फाउन्‍डेशन द्वारा स्‍थापित विद्याज्ञान स्‍कूल के माध्‍यम से आवासीय शिक्षा नि:शुल्‍क उपलब्‍ध कराई जा रही है, जिसके क्रम मे जनपद फर्रूखाबाद में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा दिनॉक 05-05-2013 को आयोजित कराई जायेगी। प्रवेश परीक्षा हेतु निम्‍नलिखित व्‍यवस्‍था निहित की गई है -
1- शैक्षिक सत्र 2013-14 में विद्याज्ञान स्‍कूल में प्रवेश हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर एक मेधावी छात्र व एक मेधावी छात्रा का चिन्‍हांकन किया जायेगा।
2- शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मेधावी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति का प्रतिशत न्‍यूनतम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
3- 30 जून 2013 को मेधावी छात्रा की आयु 13 वर्ष तथा छात्र की आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4- चिन्हित विद्यार्थी के अभिभावकों जिसमें राजकीय सेवक भी सम्मिलित है, की वार्षिक आय एक लाख रूपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें माता-पिता दोनों की आय सम्मिलित है।
5- चिन्हित मेधावी छात्र व छात्रा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में निरन्‍तर तीन वर्षो तक नियमित विद्यार्थी रहा है, तथा नियमित विद्यार्थी रहा है।
5- उक्‍त लिखित परीक्षा का आयोजन राजकीय इण्‍टर कालेज व राजकीय बालिका इण्‍टर कालेज में आयोजित किया जायेगा।
6- लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर श्रेष्‍ठ विद्यार्थियों के मध्‍य विद्याज्ञान स्‍कूल में आयोजित अन्तिम लिखित परीक्षा के परिणम के माध्‍यम से विद्याज्ञान स्‍कूल में कक्षा 06 स्‍तर पर प्रवेश प्राप्‍त होगा। 

बुधवार, 6 मार्च 2013

स्कूलों की शिकायतों हेतु खोला गया कंट्रोल रूम


शिक्षा गुणवत्‍ता में सुधार एवं मध्‍यान्‍ह भोजन योजना को प्रभावी करने हेतु स्कूलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए बीएसए ने कार्यालय में ही कंट्रोल रूम खोल दिया है। कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
कंट्रोल रूम में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बकार अहमद व दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक गोविंद शरण की ड्यूटी लगाई गई है। नगर शिक्षा अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। कंट्रोल रूम नंबर 05692-234412 व नगर शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर 8765959370 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों व जिला समन्वयकों को रोज पांच पांच स्कूलों के निरीक्षण का फरमान जारी किया है। सह समन्वयक विद्यालयों के अनुश्रवण के समय पाठ्य योजना से संबंधित किसी भी विषय पर बच्चों को अध्ययन कराएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा से संबंधित योजनाओं से ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों व गांव के लोगों को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।


मंगलवार, 5 मार्च 2013

अध्‍यापकों की पदोन्‍नति पर पुन: रोक

सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश दि0 05-03-2013 के क्रम में अध्‍यापकों की पदोन्‍नति पर कतिपय कारणों से पुन: रोक लगा दी गई है। इस सम्‍बन्‍ध में अवगत कराना है कि पदोन्‍नति की प्रक्रिया 04-02-2013 से पुन: शुरू की गई थी। 

अशंकालिक अनुदेशक भर्ती में अभ्‍यर्थी परेशान, शासन/विभाग द्वारा प्रदत्‍त गाइड लाइन अपर्याप्‍त--

वर्तमान में शासन/विभाग द्वारा 41000 अशंकालिक अनुदेशकों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जा रहे है, इस सम्‍बन्‍ध में अधिकांश अभ्‍यिर्थयों की शिकायतों का निस्‍तारण करना टेड़ी खीर हो रहा है, जबकि  शासन/विभाग द्वारा प्रदत्‍त गाइड लाइन पर्याप्‍त मात्रा में नही है, जिससे अभ्‍यर्थी को सतुंष्‍ट किया जा सके। आशिंक शिकायतों के सम्‍बन्‍ध में संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है - 
1- शासन द्वारा प्रदत्‍त निर्देश के क्रम में अनुदेशकों की भर्ती जनपद स्‍तर पर अभ्‍यर्थियों के प्राप्‍त प्रतिशत के अंकों के औसत के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट बनाकर की जानी है, परन्‍तु ऑन लाइन आवेदन करते समय ब्‍लाक का कॉलम खुलकर आता है जिसमें स्‍पष्‍ट लिखा हुआ है कि जिस ब्‍लाक/नगरक्षेत्र के निवासी है, उस पर क्लिक करें, जिससे अभ्‍यर्थी में संशय की स्थिति उत्‍पन्‍न हो गई है, अधिकांश अभ्‍यर्थी नगर क्षेत्र के निवासी है, और रिक्तियों की संख्‍या ब्‍लाकों में अधिक है। अभ्‍यर्थियों द्वारा यह शंका जाहिर की जा रही है कि क्‍या मेरिट ब्‍लाकवाइज रिक्तियों के आधार पर बनेगी या ब्‍लाक में निवासी को वरीयता प्रदान होगी, इसका जबाव फिलहाल में निश्चितता के साथ नहीं दिया जा सकता है।
2- अभ्‍यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि शैक्षिक योग्‍यता में बी0एस0सी0 कम्‍प्‍यूटर साइन्‍स, बी0सी0ए0 या डोयेक से ए लेबल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यदि किसी अभ्‍यर्थी ने एम0सी0ए0 किया है या राजकीय संस्‍थानों से कम्‍प्‍यूटर डिप्‍लोमा किया है, उनके लिए रास्‍ता अत्‍यन्‍त कठिन हो गया है, इस सम्‍बन्‍ध में अभ्‍यर्थी अपना रिस्‍क लेकर फार्म भरने का प्रयास कर रहा है। समकक्ष योग्‍यता निर्धारित न होने से उक्‍त अभ्‍यर्थी परेशान है। 
3-जिन अभ्‍यर्थियों द्वारा कला/ग्रह विज्ञान/गृह अर्थशास्‍त्र आदि निहित विषय में एक विषय से इण्‍टरमीडिएट उत्‍तीर्ण किया हो, उसकी प्रतिशत का आकलन किस आधार पर किया जायेगा, सम्‍पूर्ण 05 विषय सहित या एक विषय के आधार पर। इसका जबाव शायद अभी नहीं मिल पा रहा है।
4-शैक्षिक योग्‍यता के आधार पर आयु का आकलन 21 से 35 वर्ष किया गया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें कई अभ्‍यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से से वंचित हो रहे है।
5-ऑन लाइन आवेदन में मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनॉक चाहा गया है, जिससे स्‍पष्‍ट है कि वह अभ्‍यर्थी एक ही स्‍थान पर आवेदन कर सकता है, परन्‍तु इसके साथ अन्‍य वोटर आई डी0/बैंक एकाउण्‍ट नं0/पेन कार्ड/राशन कार्ड आदि का क्रमांक भी मॉगा है, यदि उक्‍त दोनों परिचय में लिखे पते में अन्‍तर पाया जाता है तो उसका अभ्‍यर्थन निरस्‍त होगा या स्‍वीकार किया जायेगा, अभ्‍यर्थी उक्‍त दोनों परिचय देने में कठिनाई उत्‍पन्‍न हो रही है।
6- किन्‍हीं संस्‍थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों/डिप्‍लोमाधारियों को अंक के स्‍थान पर ग्रेड सिस्‍टम प्रणाली अपनाई गई है, तो उसका प्रतिशत कैसे दर्ज किया जायेगा, उन अभ्‍यि‍र्थयों के भविष्‍य पर सवालिया निशान लगा है।

उक्‍त प्रश्‍नों के जबाव विभागीय निर्देशों में निहित नहीं है, फिर भी आप इस सम्‍बन्‍ध में क्‍या विचार रखते है, कृपया अपना सहयोग प्रदान करें, इसके अतिरिक्‍त हो सकता है कि कई प्रश्‍न आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते है।

--------------------------------Mr.Purushottam Singh Verma EMIS I/c

दि0 27-07-2011 के बाद नियुक्ति मृतक आश्रित अध्‍यापकों के प्रति शासन गम्‍भीर

संजय सिन्‍हा, सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने दि0 27-07-2011 के बाद नियुक्ति मृतक आश्रित अध्‍यापकों के सम्‍बन्‍ध में आदेश जारी किया है कि उन नियुक्तियों को तत्‍काल निरस्‍त कर नियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम व तैनाती का विवरण उपलब्‍ध चाहा गया है। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 उ0प्र0 में दि0 27-07-2011 से लागू है। अत: उक्‍त दिनॉक के उपरान्‍त मृतक आश्रित कोटे में अप्रशिक्षित अध्‍यापकों की नियुक्तियॉ नही की जा सकती है। यह नियमावली के विपरीत है। उनके लिए शासन द्वारा नई नियमावली तैयार की है, जिसके तहत ही नियुक्तियॉ की जा सकेगी। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश जनपदों में उक्‍त सूचना के तहत भ्रामक सूचनाऍ उपलब्‍ध कराई है। 

यूनिफाइड यू-डायस प्रपत्रो की डाटाफीडिंग 15 मार्च 2013 तक पूर्ण करने के निर्देश--

राज्‍य परियोजना निदेशक, राज्‍य परियोजना कार्यालय, लखनउ के आदेश दि0- 04-03-2013 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद के समस्‍त विद्यालयों कक्षा 01 से 12 तक के यूनीफाइड यू-डायस प्रपत्रों की फीडिंग का कार्य 15 मार्च तक अवश्‍य पूर्ण कर लिया जाये। इस सम्‍बन्‍ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भगवत पटेल द्वारा समस्‍त खण्‍ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अपने विकासक्षेत्रों में अधीनस्‍थ विद्यालयों के यूनीफाइड यू-डायस प्रपत्रों को अविलम्‍ब उपलब्‍ध कराने के निर्देश जारी किये है, इस सम्‍बन्‍ध में प्रपत्र उपलब्‍ध न कराने वाले विकासक्षेत्र शमसाबाद, नगर क्षेत्र फर्रूखाबाद/कायमगंज को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कड़ी चेतावनी जारी की गई है। 
राज्‍य परियोजना निदेशक द्वारा जारी डाटा कैप्‍चर फार्मेट फीडिंग को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश है इस सम्‍बन्‍ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से सभी समन्‍वयक स्‍थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।  यू-डायस फीडिंग की प्रगति सतोंषजनक न होने के कारण खेद व्‍यक्‍त किया गया है। 

रविवार, 3 मार्च 2013

साक्षर भारत मिशन के अन्‍तर्गत्‍ा जिला समन्‍वयक/ब्‍लाक समन्‍वयक द्वारा कार्यभार ग्रहण

साक्षर भारत मिशन के अन्‍तर्गत्‍ा जिला समन्‍वयक/ब्‍लाक समन्‍वयक के पदों पर अन्‍तर्गत साक्षात्‍कार की कार्यवाही की जा चुकी है, जिसके अन्‍तर्गत जिला समन्‍वयक/ब्‍लाक समन्‍वयकों का चयन कर नियुक्ति आदेश शनिवार को जारी किये जा चुके है, जिसके अन्‍तर्गत सोमवार को जिला समन्‍वयक/ब्‍लाक समन्‍वयकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। जिला समन्‍वयकों में सुधीर सिंह चौहान, गौरव सक्‍सेना, अन्‍सार सिददकी, अं‍जलि कुमारी का चयन किया गया है, इसी प्रकार ब्‍लाक समन्‍वयकों में ब्‍लाक बढपुर में पीयूष सक्‍सेना, कमालगंज में रंजीत सिंह मौर्य, नबावगंज में देवेन्‍द्र सिंह यादव, मोहम्‍मदाबाद में मंजू मिश्रा, राजेपुर में ममता निषाद, शमसाबाद में कु0 रश्मि, कायमगंज में अभिषेक गौतम का चयन किया गया है। उपरोक्‍त के क्रम में आज अभ्‍यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा रहा है, इनके द्वारा साक्षर भारत मिशन योजनान्‍तर्गत निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कार्य करना होगा। इसके साथ प्रेरक व वालिन्‍यटर्स के द्वारा पूर्ण योगदान दिया जायेगा।

शनिवार, 2 मार्च 2013

व्‍यावसायिक कार्यक्रम के अन्‍तर्गत्‍ा अतिथि प्रशिक्षकों की तैनाती अतिशीघ्र

निदेशक, राज्‍य परियोजना कार्यालय लखनउ ने अपने आदेश दि0 08 फरवरी 2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में अवगत कराया है कि जनपद में एन0पी0ई0जी0ई0एल0/नवाचार योजनान्‍तर्गत चयनित पू0मा0विद्यालयों में व्‍यावसायिक कार्यक्रम के अन्‍तर्गत्‍ा अतिथि प्रशिक्षकों की तैनाती अतिशीघ्र कर दी जाये, उनके द्वारा अवगत कराया गया  कि पूर्व में उक्‍त कार्यक्रम के अनुसार सिलाई-कढाई, स्‍वास्‍थ्‍य एवं सौन्‍दर्य, खाद्य एवं फल सरक्षण आदि अनुदेशकों की तैनाती विज्ञापन के अनुसार की जानी थी, चूकि उक्‍त अनुदेशकों की तैनाती पर रोक लगा दी गई है और जिस क्रम में समय के दृष्टिगत रखते हुए उक्‍त कार्यक्रम को विशिष्‍ट व्‍यावसायिक संस्‍थानों से अतिथि प्रशिक्षक आमन्त्रित कर यह कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये। उक्‍त कार्यक्रम में प्रत्‍येक अतिथि को प्रति दिवस 150 मानदेय के हिसाब से कुल 50 कार्य दिवस में परियोजना द्वारा निर्धारित पाठयक्रम पूर्ण कराना होगा। 
विदित कराना है कि जनपद में राजकीय संस्‍थान आई0टी0आई0 एवं पालीटेक्निक तथा जिला खाद्य एव फल सरंक्षण अधिकारी है तथा विशिष्‍ट संस्‍थान जन शिक्षण संस्‍थान के माध्‍यम से उक्‍त कार्यवाही पूर्ण की जानी है, जहॉ से प्रशिक्ष्‍ाण प्राप्‍त अनुदेशकों की सूची प्राप्‍त कर उक्‍त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। 

बुधवार, 27 फ़रवरी 2013

अशंकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशि‍क परिवर्तन

              श्री सुनील कुमार, सचिव, उ0प्र0शासन के पत्र दि0 22-02-2013 के द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशिक परिवर्तन किया गया है, उक्‍त शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लि‍खि‍त हाईस्‍कूल, इण्‍टरमीडिएट, स्‍नातक एवं सम्‍बन्धित डिग्री/डिप्‍लोमा के प्राप्‍ताकों के प्रतिशत के योग के स्‍थान पर औसत के आधार पर वरीयता सूची, वर्गवार, श्रेणीवार प्रथक-2 अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी । दो अभ्‍यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी बराबर होगी तो उनके एलफाबेटस नाम के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अशंकालिक अनुदेशकों का मानदेय नकद/चेक के माध्‍यम से नहीं किया जायेगा, उनको सीधे खाते में धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस हेतु खण्‍ड शिक्षा अधिकारी को सम्‍बन्धित प्रधानाध्‍यापक से उपस्थिति सत्‍यापन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्‍ध करायी जायेगी, तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सम्‍पादित की जायेगी। 

               अशंकालिक अनुदेशकों की रजिस्‍टे्शन की अन्तिम तिथि 18-03-2013 निर्धारित की गई है। 
सम्‍पूर्ण शासनादेश के लिए लिंक करें -
http://bsafarrukhabad2.blogspot.in/2013/02/31012013.html

रविवार, 24 फ़रवरी 2013

अंशकालिक अनुदेशकों के संविदा पर चयन हेतु ऑन लाइन आवेदन


Step-2  आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करें               अंतिम तिथि 8/03/2013

Step-3  आवेदन शुल्क जमा करने हेतु ई- चालान फॉर्म प्रिंट करें                       अंतिम तिथि 20/03/2013

Step-4  आवेदन शुल्क जमा करना                                              अंतिम तिथि 21/03/2013

Step-5  ऑनलाइन आवेदन करें                                                                                                  अंतिम तिथि 23/03/2013

Step-6  अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें

Step-7  रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें

Step-8   HELPLINE

अशंकालिक अनुदेशकों के पद एवं शैक्षणि‍क योग्‍यता इस प्रकार है-
1- कला वि‍षय हेतु अनुदेशक - इण्‍टरमीडिएट कला वि‍षय के साथ तथा बी0ए0   अथवा ड्रा‍इंग अथवा पेन्टिंग के साथ बी0ए0 अथवा इण्‍टरमीडिएट के साथ विश्‍वविद्यालय/मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान द्वारा प्रदत्‍त कला वि‍ष्‍ाय में वि‍शेष उपाधि अथवा डिप्‍लोमा
2-स्‍वास्‍थ्‍य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक  - स्‍नातक तथा राज्‍य सरकार द्वारा मान्‍यताप्राप्‍त व्‍यायाम शिक्षा में डिप्‍लोमा अथवा विश्‍वि‍द्यालय द्वारा प्रदत्‍त व्‍यायाम शिक्षा में उपाधि/डिप्‍लोमा अथवा उसके समकक्ष योग्‍यता
3-कार्य शिक्षा अनुदेशक -उक्‍त में 04 प्रकार के अनुदेशक भर्ती किये जायेगें -
अ- कम्‍प्‍यूटर शिक्षा शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी0 इन कम्‍प्‍यूटर साइन्‍स अथवा बी0सी0ए0 अथवा डीओईएसीसी से ‘ए’ लेवेल कोर्स के साथ स्‍नातक
ब- ग्रहशिल्‍प एवं सम्‍बन्धित कला ग्रह विज्ञान या ग्रह अर्थशास्‍ञ या घरेलू विज्ञान या ग्रह कला में स्‍नातक
स- उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण बी0एस0सी0 क़्रषि के साथ फल संरक्षण का वि‍शेष डिप्‍लोमा- बीएससी कृषि के साथ
आयु की गणना 01 जुलाई 2012 से न्‍यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 35 वर्ष, आरक्षित वर्ग के श्रेणियों को नियमानुसार छूट
मानदेय - अधि‍कतम मानदेय रू0 7000/- कुल 11 माह हेतु
नि‍र्धारित शुल्‍क अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्‍यर्थियों के लिए  आवेदन शुल्‍क रू 100 व अन्‍य के लिए 200/-
आवेदन की प्रक्रिया सभी आवेदन ऑनलाइन विज्ञापन के आधार पर किये जायेगें तथा ऑन लाइन आवेदन की शर्ते पूर्व में टी0ई0टी0प्रशिक्षु भर्ती की तरह होगीं।

अभ्‍यर्थी उसी जनपद में फार्म ऑन लाइन कर सकता है, जिस जनपद का वह मूल निवासी है, काउन्‍सलिंग के समय जनपद का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना पड़ेगा। 
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि25-02-2013
ऑन लाइन शुल्‍क जमा करने की अन्तिम तिथि 21-03-2013
ई-चालान आवेदन की अन्तिम तिथि23-03-2013
आरक्षणवार मेरिट सूची जारी करने की तिथि08-04-2013
जिला चयन समिति द्वारा काउन्‍सलिंग तिथि 30-04-2013
विद्यालयों में तैनाती की तिथि  - 01-07-2013

शनिवार, 23 फ़रवरी 2013

महिला शिक्षकों के प्रत‍ि सवेंदनशील हुआ शासन/विभाग

महिलाओं पर हो रहे आये दिन हो रही घटनाओं से चिन्तित होकर सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनॉक 12-02-2013 द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची प्रत्‍येक जनपद से चाही गई है, जिन विद्यालयों में महिलाऍ आसानी से जा आ सके। उनकी सुरक्षा का भी ध्‍यान रखा जा सके। शासन/विभाग का कहना है कि ऐसा करने से एक तो विद्यालय की शिक्षण गुणवत्‍ता में सुधार होगा तथा महिलाओं के सुविधा भी प्रदान होगी। 
आप अवगत ही है कि वर्तमान में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों/शिक्षिकाओं की भर्ती गतिमान है, चयन उपरान्‍त इन प्रशिक्षुओं को जनपद में पदसृजन से सापेक्ष रिक्‍ति‍यों वाले विद्यालयों में नियुक्ति दिये जाने के निर्देश है। शासन द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची दूरी सहित मॉगी गई है, जहॉ महिला को आने जाने की सुविधा हो तथा मुख्‍य मार्ग से दूरी कम से कम हो। 

अशंकालिक अनुदेशकों के विज्ञापन के सम्‍बन्‍ध में तैयारी पूर्ण

निदेशक, राज्‍य परियोजना कार्यालय, लखनउ द्वारा अशंकालिक अनुदेशकों के सम्‍बन्‍ध में दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है, जिसमें अनुसार विज्ञापन सम्‍बन्‍धी कार्यवाही दि0 25-02-2013 को ही की जानी है, विदित हों कि अनुदेशकों के सम्‍बन्‍ध में अमर उजाला संस्‍करण हरदोई द्वारा जानकारी प्राप्‍त हुई थी कि अनुदेशकों के चयन पर रोक लगा दी गई थी, परन्‍तु शासन/विभाग द्वारा इस सम्‍बन्‍ध में कोई प्रमाणित आदेश प्राप्‍त न होने की स्थिति में उक्‍त कार्यवाही समयान्‍तर्गत प्रारम्‍भ किये जाने की जानकारी है। अद्यतन जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से समस्‍त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, जिसका विज्ञापन दि0 25-02-2013 को किया जायेगा। जानकारी के अनुसान 122 पू0मा0विद्यालय चिन्हित कर लिये गये है, जिनमें 100 से अधिक का नामांकन है। राज्‍य परियोजना निदेशक द्वारा जारी आदेश के क्रम में आवेदन ऑनलाइन करने की अन्तिम तिथि 23-03-2013 है। समस्‍त दिशा निर्देश की जानकारी बेवसाइट - http://upbasiceduparishad.gov.in/ दी गई है, जिस पर चयन प्रक्रिया, शासनादेश, शैक्षिक अर्हता, आयु, आरक्षण, आवेदन शुल्‍क आदि की जानकारी उपलब्‍ध कराई जायेगी। 

शुक्रवार, 22 फ़रवरी 2013

लिपिकों की पदोन्‍नति

संयुक्‍त शिक्षा निदेशक, कानपुर मण्‍डल, कानपुर द्वारा जनपदों में कार्यरत कनिष्‍ठ लिपिकों की पदोन्‍नति सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा जारी आदेश के क्रम में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद में कार्यरत श्री पंकज तिवारी, कनिष्‍ठ लिपिक को इसी कार्यालय में वरिष्‍ठ लिपिक के पद पर पदोन्‍नति किया गया है। श्री महेश सक्‍सेना, राजकीय इण्‍टर कालेज, फतेहगढ से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद में पदोन्‍नति किया गया है। श्री विनय अग्निहोत्री राजकीय इण्‍टर कालेज, फतेहगढ से जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रूखाबाद कार्यालय में पदोन्‍नति किया गया।  

अध्‍यापक वेतन डाटा अपलोड करने में फर्रूखाबाद प्रथम

प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा श्री सुनील कुमार की अध्‍यक्षता में गुरूवार दि0 21-02-2013 को वीडियो कांफ्रेसिग में परिषदीय शिक्षकों के ई-पेमेन्‍ट के लिए सेलरी डाटा अपलोड प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें जनपद फर्रूखाबाद प्रथम रहा है, इसके साथ लखनउ व श्रावस्‍ती जनपद का भी डाटा अपडेट पाया गया। सभी 3506 शिक्षकों का डाटा जनवरी 2013 तक का अपलोड हुआ। 28 फरवरी तक कर बचत जमा न करने पर सीधे आयकर कटौती कर वेतन ई-पैमेन्‍ट से भेज दिया जायेगा। इसके साथ पेंशनरों का कोषागार द्वारा भुगतान करने में भी जनपद प्रथम रहा है। लगभग 2400 पेंशनरों के सापेक्ष 2000 पेंशनरों का भुगतान कोषागार से किया गया है। बैठक में बी0एस0ए0 श्री भगवत पटेल व लेखाधिकारी श्री साहित्‍य कुमार कटियार उ‍पस्थिति रहे। 

जनगणना 2011 के आधार पर जनपद फर्रूखाबाद का शैक्षिक परिदृश्‍य

जनपद - फर्रूखाबाद      
जनगणना 2011 के आधार पर जनपद का शैक्षिक परिदृश्‍य विश्‍लेषित किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है -
जनसंख्‍या 

कुल जनसंख्‍या - 1,887,577,    पुरूषो की संख्‍या - 1,007,479     महिलाओं की संख्‍या - 880098


जनपद में साक्षर जनसंख्‍या 

                      कुल साक्षर 1,125,457       पुरूष साक्षर - 676,067        महिलाऍ साक्षर - 449,390   

साक्षरता दर
 कुल साक्षरता दर - 70.57, पुरूष साक्षरता - 79.34    महिला साक्षरता - 60.51 साक्षरता दर में जिले की रैंक- 34
स्‍त्री पुरूष अनुपात 
पुरूष - 1000      महिला - 874    रेकिंग  -  64
जनसंख्‍या आकार
राज्‍य की 2011 की जनसंख्‍या में प्रतिशत - 0.95     रैंक - 49

कुल जनसंख्‍या में 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्‍या का अनुपात:  2011  

कुल -      15.51        पुरूष - 15.43     स्त्रियो-  15.61

जिलों में लिंगवार तुलनात्‍मक साक्षरता दर : 2011 तथा 2011
           वर्ष -  2001  कुल -  60.89     पुरूष  -   71.14 स्‍त्रि‍यॉ  - 48.65
            वर्ष -  2011  कुल  - 70.57      पुरूष  -   79.34  स्‍त्रि‍यॉ  -60.51

तुलनात्‍मक साक्षरता दर के अवलोकन से स्‍पष्‍ट है कि साक्षरता लगभग 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ् रही  है। इस प्रकार शत-प्रतिशत साक्षरता पाने के लिए लगभग 30 वर्षो से अधिक का समय लगेगा।