श्री सुनील कुमार, सचिव, उ0प्र0शासन के पत्र दि0 22-02-2013 के द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशिक परिवर्तन किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं सम्बन्धित डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्ताकों के प्रतिशत के योग के स्थान पर औसत के आधार पर वरीयता सूची, वर्गवार, श्रेणीवार प्रथक-2 अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी । दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी बराबर होगी तो उनके एलफाबेटस नाम के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अशंकालिक अनुदेशकों का मानदेय नकद/चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा, उनको सीधे खाते में धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी को सम्बन्धित प्रधानाध्यापक से उपस्थिति सत्यापन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
अशंकालिक अनुदेशकों की रजिस्टे्शन की अन्तिम तिथि 18-03-2013 निर्धारित की गई है।
सम्पूर्ण शासनादेश के लिए लिंक करें -
http://bsafarrukhabad2.blogspot.in/2013/02/31012013.html
अशंकालिक अनुदेशकों की रजिस्टे्शन की अन्तिम तिथि 18-03-2013 निर्धारित की गई है।
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