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Saturday, 9 March 2013

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्‍त्रणाधीन संचालित कार्यालय/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों के अ‍ाश्रितों की नियुक्ति के सम्‍बन्‍ध में--


सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक दिनॉक 15-02-2013 के द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्‍त्रणाधीन संचालित कार्यालय/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों के अ‍ाश्रितों की नियुक्ति के सम्‍बन्‍ध में दिशा निर्देश जारी किये है, उक्‍त के अन्‍तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन सेवारत शिक्षकों/शिक्षणेत्‍तर कर्मचारियों की सेवाकाल में म्रत्‍यु हो जाने पर म़तक के परिवार को तात्‍कालिक राहत देने के उददेश्‍य से म्रतक के एक आश्रित को परिषद के अधीन संचालित विद्यालय/कार्यालय में कतिपय शर्तो में सेवायोजन का अवसर प्रदान किये जाने की व्‍यवस्‍था की है, चूकि म्रतक आश्रित के सेवायोजन में विलम्‍ब होने के कारण मा0 न्‍यायालय, मा0समितियों आदि के समक्ष विषम परिस्थिति का सामना करना पडता है, अत: आश्रितों के लिए एक अभियान चलाकर म्रतक आश्रित प्रकरणों को 31 मार्च 2013 तक समस्‍त कार्यवाही निस्‍तारित कर ली जाये। प्रकरण को अनावश्‍यक रूप से लम्‍बि‍त न रखा जाये। उक्‍त के क्रम में निम्‍नवत कार्यवाही सुनिश्चित करें -
1- दिनॉंक 28-02-2013 तक जनपद के समस्‍त प्रकरणों को संकलित कर दिया जाये, उनके परिवारजनों से सम्‍पर्क कर कार्यालय में प्रत्‍यावेदन शैक्षिक, वारिस, म्रत्‍यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्‍यों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ उपलब्‍ध करायें।
2-म्रतक आश्रित कोटे में सहायक अध्‍यापक की नियुक्ति के लिए म्रतक आश्रित भारत में विधि द्वारा स्‍थापित किसी विश्‍वविद्यालय से स्‍नातक उपाधि के साथ के साथ किसी मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से दो वर्षीय एन0टी0टी0 कोर्स या नर्सरी अथवा मान्‍यता प्राप्‍त अन्‍य प्रशिक्षण पाठयक्रम जैसे- बी0टी0सी0/बि0बी0टी0सी0 उत्‍तीर्ण के साथ अध्‍यापक पात्रता परीक्षा सी0टी0ई0टी0 या टी0ई0टी0 उत्‍तीर्ण होना आवश्‍यक होगा, तभी सहायक अध्‍यापक के पद पर नियुक्ति की जा सकेगी। 
3- यदि म्रतक आश्रित कम से कम इण्‍टरमीडिएट उत्‍तीर्ण है तो परिषदीय कार्यालयों में कनिष्‍ठ लिपिक का पद रिक्‍त है, तो म्रतक आश्रित कोटे से लिपिक के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।
4- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए म्रतक आश्रित की योग्‍यता कम से कम कक्षा 08 उत्‍तीर्ण होना आवश्‍यक है, तभी नियुक्ति की जा सकती है। 
5- म़्रतक आश्रित की म्रत्‍यु के 05 वर्ष के उपरान्‍त यदि आवेदन करता है, तो उसकी समस्‍त तथ्‍यों की पुष्टि करते हुए म़्रतक आश्रित का आवेदन पत्र परषिद कार्यालय को अग्रसारित करेगें। 



बिना टीईटी उत्‍तीर्ण बीएड धारकों को स०अध्यापक बनाने पर वृहद पीठ के हवाले


• अब वृहद पीठ सुनेगी बीएड अभ्यर्थियों का मामला
• गैरटीईटी बीएड को स0अध्यापक बनाने पर नए सिरे से होगी सुनवाई
 प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ के आदेश से एकल न्यायपीठ असहमत

बिना टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारको को भी सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया में शामिल करने का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। इस मामले पर प्रभाकर सिंह केस में दिए हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया गया है। अब तीन न्यायाधीश की पीठ नए सिरे से पूरे मामले पर विचार करने के बाद फैसला सुनाएगी। 
प्रदेश सरकार द्वारा बिना टीईटी उत्तीर्ण कई बीएड डिग्री धारकोें का अभ्यर्थन रद किए जाने के बाद शिवकुमार शर्मा, यतींद्र कुमार त्रिपाठी आदि ने याचिका दाखिल की थी। इनका कहना था कि खंडपीठ के निर्णय के बावजूद प्रदेश सरकार ने उनका अभ्यर्थन नहीं माना। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्देश दिया जाए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एपी साही ने कहा मेरी समझ से टीईटी सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में उन्होंने खंडपीठ के फैसले से असहमति जताते हुए मामले को वृहद पीठ को संदर्भित किया। अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ गठित करेगे। 
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2011 को टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाओं को खारिज करते हुए सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी सभी के लिए अनिवार्य बताया था। इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई। अपील भी खारिज कर दी गई परंतु खंडपीठ ने कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत ही बीएड डिग्री धारको को इससे छूट दी गई है। इसलिए बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारकों को मौका देने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर बेसिक शिक्षा सचिव को नोटिस भी जारी किया जा चुका है।