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Tuesday, 5 March 2013

अध्‍यापकों की पदोन्‍नति पर पुन: रोक

सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश दि0 05-03-2013 के क्रम में अध्‍यापकों की पदोन्‍नति पर कतिपय कारणों से पुन: रोक लगा दी गई है। इस सम्‍बन्‍ध में अवगत कराना है कि पदोन्‍नति की प्रक्रिया 04-02-2013 से पुन: शुरू की गई थी। 

अशंकालिक अनुदेशक भर्ती में अभ्‍यर्थी परेशान, शासन/विभाग द्वारा प्रदत्‍त गाइड लाइन अपर्याप्‍त--

वर्तमान में शासन/विभाग द्वारा 41000 अशंकालिक अनुदेशकों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जा रहे है, इस सम्‍बन्‍ध में अधिकांश अभ्‍यिर्थयों की शिकायतों का निस्‍तारण करना टेड़ी खीर हो रहा है, जबकि  शासन/विभाग द्वारा प्रदत्‍त गाइड लाइन पर्याप्‍त मात्रा में नही है, जिससे अभ्‍यर्थी को सतुंष्‍ट किया जा सके। आशिंक शिकायतों के सम्‍बन्‍ध में संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है - 
1- शासन द्वारा प्रदत्‍त निर्देश के क्रम में अनुदेशकों की भर्ती जनपद स्‍तर पर अभ्‍यर्थियों के प्राप्‍त प्रतिशत के अंकों के औसत के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट बनाकर की जानी है, परन्‍तु ऑन लाइन आवेदन करते समय ब्‍लाक का कॉलम खुलकर आता है जिसमें स्‍पष्‍ट लिखा हुआ है कि जिस ब्‍लाक/नगरक्षेत्र के निवासी है, उस पर क्लिक करें, जिससे अभ्‍यर्थी में संशय की स्थिति उत्‍पन्‍न हो गई है, अधिकांश अभ्‍यर्थी नगर क्षेत्र के निवासी है, और रिक्तियों की संख्‍या ब्‍लाकों में अधिक है। अभ्‍यर्थियों द्वारा यह शंका जाहिर की जा रही है कि क्‍या मेरिट ब्‍लाकवाइज रिक्तियों के आधार पर बनेगी या ब्‍लाक में निवासी को वरीयता प्रदान होगी, इसका जबाव फिलहाल में निश्चितता के साथ नहीं दिया जा सकता है।
2- अभ्‍यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि शैक्षिक योग्‍यता में बी0एस0सी0 कम्‍प्‍यूटर साइन्‍स, बी0सी0ए0 या डोयेक से ए लेबल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यदि किसी अभ्‍यर्थी ने एम0सी0ए0 किया है या राजकीय संस्‍थानों से कम्‍प्‍यूटर डिप्‍लोमा किया है, उनके लिए रास्‍ता अत्‍यन्‍त कठिन हो गया है, इस सम्‍बन्‍ध में अभ्‍यर्थी अपना रिस्‍क लेकर फार्म भरने का प्रयास कर रहा है। समकक्ष योग्‍यता निर्धारित न होने से उक्‍त अभ्‍यर्थी परेशान है। 
3-जिन अभ्‍यर्थियों द्वारा कला/ग्रह विज्ञान/गृह अर्थशास्‍त्र आदि निहित विषय में एक विषय से इण्‍टरमीडिएट उत्‍तीर्ण किया हो, उसकी प्रतिशत का आकलन किस आधार पर किया जायेगा, सम्‍पूर्ण 05 विषय सहित या एक विषय के आधार पर। इसका जबाव शायद अभी नहीं मिल पा रहा है।
4-शैक्षिक योग्‍यता के आधार पर आयु का आकलन 21 से 35 वर्ष किया गया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें कई अभ्‍यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से से वंचित हो रहे है।
5-ऑन लाइन आवेदन में मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनॉक चाहा गया है, जिससे स्‍पष्‍ट है कि वह अभ्‍यर्थी एक ही स्‍थान पर आवेदन कर सकता है, परन्‍तु इसके साथ अन्‍य वोटर आई डी0/बैंक एकाउण्‍ट नं0/पेन कार्ड/राशन कार्ड आदि का क्रमांक भी मॉगा है, यदि उक्‍त दोनों परिचय में लिखे पते में अन्‍तर पाया जाता है तो उसका अभ्‍यर्थन निरस्‍त होगा या स्‍वीकार किया जायेगा, अभ्‍यर्थी उक्‍त दोनों परिचय देने में कठिनाई उत्‍पन्‍न हो रही है।
6- किन्‍हीं संस्‍थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों/डिप्‍लोमाधारियों को अंक के स्‍थान पर ग्रेड सिस्‍टम प्रणाली अपनाई गई है, तो उसका प्रतिशत कैसे दर्ज किया जायेगा, उन अभ्‍यि‍र्थयों के भविष्‍य पर सवालिया निशान लगा है।

उक्‍त प्रश्‍नों के जबाव विभागीय निर्देशों में निहित नहीं है, फिर भी आप इस सम्‍बन्‍ध में क्‍या विचार रखते है, कृपया अपना सहयोग प्रदान करें, इसके अतिरिक्‍त हो सकता है कि कई प्रश्‍न आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते है।

--------------------------------Mr.Purushottam Singh Verma EMIS I/c

दि0 27-07-2011 के बाद नियुक्ति मृतक आश्रित अध्‍यापकों के प्रति शासन गम्‍भीर

संजय सिन्‍हा, सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने दि0 27-07-2011 के बाद नियुक्ति मृतक आश्रित अध्‍यापकों के सम्‍बन्‍ध में आदेश जारी किया है कि उन नियुक्तियों को तत्‍काल निरस्‍त कर नियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम व तैनाती का विवरण उपलब्‍ध चाहा गया है। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 उ0प्र0 में दि0 27-07-2011 से लागू है। अत: उक्‍त दिनॉक के उपरान्‍त मृतक आश्रित कोटे में अप्रशिक्षित अध्‍यापकों की नियुक्तियॉ नही की जा सकती है। यह नियमावली के विपरीत है। उनके लिए शासन द्वारा नई नियमावली तैयार की है, जिसके तहत ही नियुक्तियॉ की जा सकेगी। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश जनपदों में उक्‍त सूचना के तहत भ्रामक सूचनाऍ उपलब्‍ध कराई है। 

यूनिफाइड यू-डायस प्रपत्रो की डाटाफीडिंग 15 मार्च 2013 तक पूर्ण करने के निर्देश--

राज्‍य परियोजना निदेशक, राज्‍य परियोजना कार्यालय, लखनउ के आदेश दि0- 04-03-2013 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद के समस्‍त विद्यालयों कक्षा 01 से 12 तक के यूनीफाइड यू-डायस प्रपत्रों की फीडिंग का कार्य 15 मार्च तक अवश्‍य पूर्ण कर लिया जाये। इस सम्‍बन्‍ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भगवत पटेल द्वारा समस्‍त खण्‍ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अपने विकासक्षेत्रों में अधीनस्‍थ विद्यालयों के यूनीफाइड यू-डायस प्रपत्रों को अविलम्‍ब उपलब्‍ध कराने के निर्देश जारी किये है, इस सम्‍बन्‍ध में प्रपत्र उपलब्‍ध न कराने वाले विकासक्षेत्र शमसाबाद, नगर क्षेत्र फर्रूखाबाद/कायमगंज को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कड़ी चेतावनी जारी की गई है। 
राज्‍य परियोजना निदेशक द्वारा जारी डाटा कैप्‍चर फार्मेट फीडिंग को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश है इस सम्‍बन्‍ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से सभी समन्‍वयक स्‍थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।  यू-डायस फीडिंग की प्रगति सतोंषजनक न होने के कारण खेद व्‍यक्‍त किया गया है।