उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यमुक्त करने के सम्बन्ध में सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिष्द, इलाहाबाद द्वारा नवीन आदेश जारी किया गया है, जारी आदेश दि0 11-07-2013 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं के अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हुए है, वह पूर्व निर्गत विज्ञप्ति एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही होना चाहिए है, उक्त का सत्यापन करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करें| अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण से ग्रामीण एवं नगर से नगर में ही मान्य होगें, उक्त महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि /शिथिलता/लापरवाही न बरती जाये |
उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हेतु शासनादेश दि0 27-05-2013 द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु दिशा जारी किये गये है, जारी विज्ञप्ति के अनुसार वह पुरूष अध्यापक अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हेतु अर्ह होगें, जिन्होने विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि(25-05-2013) के समय जिनको 03 वर्ष पूर्ण हो चुके है तथा महिला/विकलॉग अध्यापकों हेतु 01 वर्ष पूर्ण किये जा चुके है, वही शिक्षक पात्र होगें| इस प्रकार जिन पुरूष अध्यापकों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित तिथि को 03 वर्ष पूर्ण कर लिये गये है, वह ही कार्यमुक्त के पात्र होगें, इसी प्रकार महिला/विकलॉग अध्यापकों को प्रकाशित विज्ञप्ति(25-05-2013) को 01 वर्ष पूर्ण होना चाहिए |