संजय सिन्हा, सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने दि0 27-07-2011 के बाद नियुक्ति मृतक आश्रित अध्यापकों के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है कि उन नियुक्तियों को तत्काल निरस्त कर नियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम व तैनाती का विवरण उपलब्ध चाहा गया है। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 उ0प्र0 में दि0 27-07-2011 से लागू है। अत: उक्त दिनॉक के उपरान्त मृतक आश्रित कोटे में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियॉ नही की जा सकती है। यह नियमावली के विपरीत है। उनके लिए शासन द्वारा नई नियमावली तैयार की है, जिसके तहत ही नियुक्तियॉ की जा सकेगी। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश जनपदों में उक्त सूचना के तहत भ्रामक सूचनाऍ उपलब्ध कराई है।
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