निदेशक, साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के आदेश दि0 28-03-2013 के क्रम में भारत मिशन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्रों में पुस्तकालय की स्थापना किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। इस हेतु शासन द्वारा विस्तृत आदेश जारी किये गये है। पुस्तकों का क्रय सरकारी संगठनों जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्डन बुक ट्रस्ट, एवं राज्य संसाधन केन्द्र व जन शिक्षण संस्थान को चयन हेतु प्राथमिकता दी गई है।
Breaking News -
शुक्रवार, 29 मार्च 2013
रविवार, 24 मार्च 2013
शिक्षामित्रों का सामान्य सूचना प्रपत्र भरने के आदेश जारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भगवत पटेल द्वारा आज परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों ग्रामीण एवं नगरीय के मानदेय भुगतान ऑन लाइन किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये जाये, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में प्रत्येक शिक्षामित्र को सामान्य सूचना प्रपत्र के साथ समस्त शैक्षणिक/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक की पास बुक, स्थाई/अस्थाई पते की स्वप्रमणित छायाप्रतियॉ दो प्रतियों में फाइल कवर के साथ दिनॉंक 31-03-2013 तक जमा करने के निर्देश जारी कर दिये है, सामान्य सूचना प्रपत्र को संसोधित कर एक पृष्ठ पर तैयार किया गया है, जो इस प्रकार है -
शिक्षामित्र शासनादेश व सामान्य सूचना प्रपत्र प्राप्त करने के लिए लिंक करें-
शुक्रवार, 22 मार्च 2013
अर्थ पावर: एक घंटा अंधेरे में रहेगी पूरी दुनिया
दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए शनिवार शाम एक घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली के उपकरण को बंद करने का आह्वान किया गया है। हर साल की तरह इस बार भी अमेरिका से लेकर जापान तक और रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के सभी देश एक घंटे तक बिजली के उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन की रोकथाम हो सके।
अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस तक शाम के समय पीक आवर में अंधेरा रहेगा। आगरा का ताजमहल, दिल्ली के सभी पर्यटन स्थलों से लेकर सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में भी इसका पालन किया जाना है। सभी आम और खास से अपील की गई है कि वह बिजली की खपत को पृथ्वी की लंबी आयु के लिए एक घंटा न्यूनतम कर दें। इस दौरान लोग बल्ब या ट्यूब लाइट जलाने के बजाय मोमबत्ती से काम चलाएंगे।
भारत के समस्त बिजली कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शाम साढ़े आठ से साढ़े नौ बजे तक अनावश्यक बत्तियां और बिजली चालित उपकरणों को बंद रखें। बिजली कंपनी बीएसईएस ने अपने 28 लाख उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे शनिवार, 23 मार्च को अर्थ आवर में बढ़चढ़कर हिस्सा लें और रात 8.30 से 9.30 बजे के बीच स्वेच्छा से अपने घरों व दफ्तरों की गैरजरूरी बत्तियां व उपकरण बंद रखें। बीएसईएस खुद भी अपने 400 से अधिक कार्यालयों में अर्थ आवर के दौरान गैर जरूरी बत्तियां बंद रखेंगी। देश में इस बार अर्थ आवर का पार्टनर स्टेट दिल्ली है।
अर्थ आवर, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर/ वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड) का वार्षिक कार्यक्रम है। पिछले कुछ सालों से, दिल्ली अर्थ आवर के दौरान सर्वाधिक बिजली बचाती आ रही है। पिछले साल दिल्ली को अर्थ आवर चैंपियन सिटी घोषित किया गया था। 2012 में अर्थ आवर के दिन बड़े शहरों के बीच एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरू ने हिस्सा लिया था।
पिछले साल अर्थ आवर में दिल्ली में करीब 295 मेगावॉट बिजली की बचत की थी। अर्थ आवर मुहिम को सफल बनाने के लिए बिजली कंपनी बिजली बिलों के साथ भेजे गए न्यूज लेटर सिनर्जी के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं से अर्थ आवर में सहयोग देने का अनुरोध कर रही हैं।
गुरुवार, 21 मार्च 2013
E-Payment कर दिया गया अध्यापकों का वेतन
जैसा कि पूर्व से संज्ञानित है कि समस्त परिषदीय अध्यापकों के वेतन का E-Payment करने के निर्देश थे, उक्त के क्रम में ही दि0 20-03-2013 को देर रात तक समस्त अध्यापकों का वेतन E-Payment के द्वारा जारी कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त वित्त एवं लेखाधिकारी श्री साहित्य कुमार कटियार अति उत्साहित रहे। जिन अध्यापकों के खाते SBI में है, उनका वेतन कुछ ही समय के उपरान्त Credit हो गया। Non-SBI बैंकों में भी वेतन Credit होने की सूचना प्राप्त हो रही है। उक्त कार्यवाही जारी होने से सभी अध्यापकों को वेतन कम से कम समय में हस्तान्तरित करने में आसानी हो गयी है।
मंगलवार, 19 मार्च 2013
शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान E-Payment करने के आदेश जारी
परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के लिए अच्छी खबर है, उनके अपने मानेदय की चेक हेतु आये दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान के घरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगें, इस हेतु अमृता सोनी, राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय के आदेश दि0 19-03-2013 के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा मित्रों का सम्पूर्ण बायोडाटा नये सिरे से तैयार कराने के निर्देश जारी किये गये है, उक्त आदेश पूर्व में जारी प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में दि0 07 मार्च 2013 को आदेश जारी कर दिया था, इसके आधार पर शिक्षा मित्रों को 15 अप्रैल तक निर्धारित प्रारूप पर अपना पूरा बायोडाटा देना होगा। पूरा ब्यौरा ऑनलाइन करने के बाद मानदेय सीधे उनके खाते में दिया जाएगा।
जनपद फर्रूखाबाद में लगभग 1800 शिक्षा मित्र स्कूलों में कार्यरत हैं। शिक्षा मित्रों को दो साल का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाना है। इसके पहले उनका मानदेय सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में लखनउ द्वारा प्रोफार्म भी जारी किया गया है। शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान को ऑनलाइन करने के बारे में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एकत्र करने के लिए शासन ने समयसीमा तय कर दी है। शिक्षामित्रों की सूचना दर्ज करने के लिए शासन ने प्रपत्र का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया है। इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।शिक्षामित्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सभी सूचनाएं अंकित करने के बाद प्रपत्रों को 15 अप्रैल तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। शिक्षामित्रों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं का सत्यापन 30 अप्रैल तक कराकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाएगा। प्रपत्र की सत्यापित सूचनाओं की डाटा एंट्री का काम नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर 31 मई तक पूरा कराया जाएगा।
शिक्षामित्रों के फार्मेट के लिए लिंक करें - http://bsafarrukhabad2.blogspot.in/2013/03/blog-post_13.html#.UUBTitYi63Qजनपद फर्रूखाबाद में लगभग 1800 शिक्षा मित्र स्कूलों में कार्यरत हैं। शिक्षा मित्रों को दो साल का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाना है। इसके पहले उनका मानदेय सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में लखनउ द्वारा प्रोफार्म भी जारी किया गया है। शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान को ऑनलाइन करने के बारे में निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एकत्र करने के लिए शासन ने समयसीमा तय कर दी है। शिक्षामित्रों की सूचना दर्ज करने के लिए शासन ने प्रपत्र का प्रारूप भी निर्धारित कर दिया है। इस बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।शिक्षामित्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सभी सूचनाएं अंकित करने के बाद प्रपत्रों को 15 अप्रैल तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और नगर शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। शिक्षामित्रों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं का सत्यापन 30 अप्रैल तक कराकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाएगा। प्रपत्र की सत्यापित सूचनाओं की डाटा एंट्री का काम नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर 31 मई तक पूरा कराया जाएगा।
E-Payment से मिलेगा अध्यापकों को होली का तोहफा
शासन/विभाग के निर्देशानुसार समस्त परिषदीय अध्यापकों के वेतन को E-Payment से किये जाने के निर्देश है, उक्त क्रम में जनपद फर्रूखाबाद में माह फरवरी का वेतन E-Payment से किये जाने के पूर्ण तैयारी कर ली गई है, चूंकि फरवरी के वेतन से इनकम टैक्स की कटौती भी की जानी है, इस हेतु कार्य में कुछ विलम्ब हो रहा है, इस कार्य हेतु समस्त ब्लाक लिपिक पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे है, श्री साहित्य कुमार कटियार, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, फर्रूखाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि फरवरी माह का वेतन होली से पूर्व E-Payment के द्वारा कर दिया जायेगा, ताकि अध्यापकों को होली पर वेतन सम्बन्धी कठिनाई न हो। उक्त E-Payment की समस्त डाटा इन्ट्री का कार्य श्री पुरूषोत्तम वर्मा, ई0एम0आई0एस0प्रभारी द्वारा किया जा रहा है, साथ ही सभी अध्यापक/ब्लाक लिपिक एवं प्रधान लिपिक श्री संजय पालीवाल परिषदीय अध्यापकों के वेतन भुगतान E-Payment होने से उत्साहित है।
रविवार, 17 मार्च 2013
स्कूल चलो अभियान 15 अप्रैल से प्रारम्भ
- मुख्य सचिव ने सभी डीएम को भेजा पत्र
- कक्षा एक व छह में प्रवेश की प्रक्रिया 31 मई तक किये जाने के निर्देश
- कक्षोन्नति पाने वाले बच्चों के नाम भी 31 मई तक लिखे जाएंगे।
प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त प्रवेश देने के लिए 15 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी। अभियान के दौरान स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिह्नित करते हुए उन्हें उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।
स्कूल चलो अभियान के दौरान शिक्षक व शिक्षा मित्र घर-घर जाकर बच्चों के अभिभावकों से मिलेंगे और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएंगे। अभियान शुरू करने से पहले विद्यालय प्रबंध समिति के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से पांच वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों की सूची ली जाएगी। घर-घर संपर्क के दौरान उसके बाहर इसकी तारीख अंकित की जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 2, 3, 4 व 5 में प्रोन्नत पाने वाले बच्चों का नाम 31 मई तक कक्षावार लिखे जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 7 व 8 के बच्चों के नाम भी इसी तरह 31 मई तक लिखे जाएंगे। कक्षा एक व छह में प्रवेश की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी की जाएगी और 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी।
शुक्रवार, 15 मार्च 2013
केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा(CTET)2013 के लिए ऑनलाइन आवेदन
Candidate Registration
3 Simple Steps to apply online
- Fill the Application Form
- Pay the Examination fee
- Print Confirmation Page & Send to CBSE
Registered Candidate for Fee payment & Confirmation Page
| Registration No. : | |
| Date of Birth : | |
| Enter Security Pin : | |
| Security Pin : | |
| Forgot Registration No.? | |
| 1. | Please read the instructions and procedures carefully before you start filling the Online Application Form. | |||||||||||
| 2. | Candidates can apply for CTET-JULY 2013 ‘ON-LINE’ through CBSE websitewww.cbse.nic.in or www.ctet.nic.in w.e.f. 15.03.2013 to 16.04.2013. | |||||||||||
For ‘ON-LINE’ SUBMISSION - www.cbse.nic.in or www.ctet.nic.in
Candidates can apply ‘ON-LINE’ at Board’s website www.cbse.nic.in or www.ctet.nic.in. The candidate should supply all details while filling the Online Form. Candidates are required to take a print out of the computer generated Confirmation Page with Registration Number after successful submission of data. The Confirmation page is sent to CBSE. | ||||||||||||
| 3. | Examination Fees | |||||||||||
| ||||||||||||
| 4. | Please ensure before dispatching the Confirmation Page that:- | |||||||||||
| (i) | The candidate has signed the Confirmation Page at the specified place. | |||||||||||
| (ii) | The candidate has pasted the recent passport size photograph on the space earmarked for it. | |||||||||||
| (iii) | The candidate has attached CBSE copy of Challan of the prescribed fee. | |||||||||||
| (iv) | The candidate has kept a photocopy of the Confirmation Page for use as reference for future correspondence. The Confirmation Page must be dispatched in an Envelope of size 12”x9” only and paste the computer generated address slip on the envelope superscribing “APPLICATION FOR CTET- JULY 2013”. | |||||||||||
| 5. | The Confirmation Page, complete in all respect,along with CBSE copy of Challan if fees paid through Challan, should be sent through Registered/Speed Post only so as to reach positively by 22.04.2013 in the CBSE office addressed to; THE ASSISTANT SECRETARY (CTET), CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, PS 1-2, INSTITUTIONAL AREA, I P EXTENSION, PATPARGANJ, NEW DELHI-110 092 | |||||||||||
| Note | While sending to CBSE do not enclose any photocopy of Educational or Caste Certificate along with this Confirmation Page. | |||||||||||
| 6. | The Confirmation Page, sent by courier shall be rejected. The Confirmation Page shall not be received personally. CBSE will not be responsible for non-receipt of Confirmation page due to any transit/postal loss. |
बुधवार, 13 मार्च 2013
साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत दिनॉंक 17 मार्च 2013 को साक्षरता परीक्षा का आयोजन
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएड, उ0प्र0 के सहयोग से बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत दि0 17 मार्च 2013 को देश के साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम से साक्षरता परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा।
उक्त आयोजित परीक्षा में प्रत्येक ग्राम पंचायत से 15+ वय वर्ग के होगें जो पूर्व साक्षरता कार्यक्रमों में वह महिला पुरूष, जो नव साक्षर, अर्द्वसाक्षर रहे हों अथवा 15+ वय वर्ग के वह महिला, पुरूष जो कक्षा 02, 03, 04 के ड्राप आउट हों, परीक्षा में सम्मिलित होगें, परीक्षा का मूल्याकंन इस प्रकार होगा -
1- पढ़ना - 50 अंक
2- लिखना - 50 अंक
3- अंक ज्ञान - 50 अंक
परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षार्थियों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा उ0प्र0 द्वारा परीक्षाफल/प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
परिणाम 60 प्रतिशत से अधिक पर अच्छा, 40 - 60 के मध्य संतोषजनक, 40 प्रतिशत से कम सुधार की आवश्यकता का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
इस हेतु जनपद में 3000 परीक्षार्थियों हेतु प्रश्नपुस्तिकाऍ जनपद स्तर पर प्राप्त हो चुकी है, उक्त परीक्षा के अध्यक्ष प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी।
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उक्त आयोजित परीक्षा में प्रत्येक ग्राम पंचायत से 15+ वय वर्ग के होगें जो पूर्व साक्षरता कार्यक्रमों में वह महिला पुरूष, जो नव साक्षर, अर्द्वसाक्षर रहे हों अथवा 15+ वय वर्ग के वह महिला, पुरूष जो कक्षा 02, 03, 04 के ड्राप आउट हों, परीक्षा में सम्मिलित होगें, परीक्षा का मूल्याकंन इस प्रकार होगा -
1- पढ़ना - 50 अंक
2- लिखना - 50 अंक
3- अंक ज्ञान - 50 अंक
परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त परीक्षार्थियों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मुक्त विश्विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा उ0प्र0 द्वारा परीक्षाफल/प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
परिणाम 60 प्रतिशत से अधिक पर अच्छा, 40 - 60 के मध्य संतोषजनक, 40 प्रतिशत से कम सुधार की आवश्यकता का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
इस हेतु जनपद में 3000 परीक्षार्थियों हेतु प्रश्नपुस्तिकाऍ जनपद स्तर पर प्राप्त हो चुकी है, उक्त परीक्षा के अध्यक्ष प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी।
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मंगलवार, 12 मार्च 2013
जिलाधिकारी श्री पवन कुमार द्वारा कस्तूरबागांधी विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण-
जिलाधिकारी श्री पवन कुमार ने हथियापुर स्थित कस्तूरबागांधी विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बिना स्कूल ड्रेस पहने छात्रा को देखकर बार्डेन से पूछताछ की। बार्डेन ने बताया कि छात्रा की ड्रेस फट गयी है, जिस पर डीएम ने दूसरी यूनीफार्म देने के निर्देश दिये। विद्यालय में नामित46 छात्राओं में से सभी उपस्थित मिलीं। वार्डेन द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय में गैस नहीं मिलती। जिस पर डीएम ने आश्वासन दिया। स्वास्थ्य परीक्षण पर डीएम ने कहा कि प्रति माह स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। यदि डाक्टर स्वास्थ्य परीक्षण करने नहीं आते हैं तो उनका वेतन काटा जाये। जिलाधिकारी ने बार्डेन को छात्राओं हेतु मोर्टीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
टी0ई0टी0प्रशिक्षु भर्ती की सुनवाई वृहद बेन्च में स्थानान्तरित
आज मा0 उच्च न्यायालय में टी0ई0टी0प्रशिक्षु भर्ती की सुनवाई थी, प्रथम चरण में कोई भी सुनवाई नहीं की गई, मध्यावकाश के बाद उक्त केस को नान टी0ई0टी0 हेतु गठित तीन जजों की वृहद बेन्च में स्थानान्तरित कर दिया गया है, अब ये केस एक तीन जज की बेंच मा0 मुख्य न्यायाधीश श्री शिव कीर्ति सिंह, स्वयं हरकौली महोदय और श्री पी. एस. बघेल शामिल होंगें। जिसमे वो बिना टी0 ई0टी0-बी0एड0 के बारे में डबल बेंच के दिए निर्णय और पूर्व विज्ञापन एवं नए विज्ञापन की स्थिति न्याय के अनुसार सुनवाई की जायेगी एवं उसके अनुसार अपना निर्णय देगें।
रविवार, 10 मार्च 2013
बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के प्रवेश की सूचना शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी
शिक्षा निदेशक-बेसिक, उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश दि0- 08-03-2013 के द्वारा उ0प्र0 नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (1)(ग) के अन्तर्गत आस पास गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों के 25 प्रतिशत कोटे की प्रवेश हेतु सूचना चाही गई है।
आप अवगत ही है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित समूह की श्रेणी में नि:शक्त बच्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड्ति माता पिता/अभिभावक का बच्चा तथा निराश्रित बेघर बच्चें को सम्मिलित किया गया है। दुर्बल वर्ग का बालक श्रेणी में ऐसे बच्चों को रखा गया है, जिनका माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक है अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्चे भी सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्चें भी शामिल है, जिनका माता-पिता या संरक्षक विकलॉगता/व़द्वावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त कर्ता है। ऐसे बच्चें जिनका माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 01 लाख रूपये तक है, उन्हें भी दुर्बल वर्ग की श्रेणी में रखा गया है।
ज्ञातव्य है कि 06 से 14 आयु वर्ग के ''अलाभित समूह का बालक'' एवं ''दुर्बल वर्ग का बालक'' के विघार्थियों को पड़ोसी राजकीय /परिषदीय /सहायतित एवं असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की कुल सीट क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रवेश दिया जाना है। इन बच्चों को प्रारम्िभक शिक्षा पूरी होने तक प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क शिक्षा पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति 'उ0प्र0नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' में की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा की जायेगी है।
सम्पूर्ण शासनादेश पढ़ने के लिए लिंक करें -
http://www.upefa.com/upefa/officecopy/Dec-12/GODisAdv.pdf
आप अवगत ही है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित समूह की श्रेणी में नि:शक्त बच्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड्ति माता पिता/अभिभावक का बच्चा तथा निराश्रित बेघर बच्चें को सम्मिलित किया गया है। दुर्बल वर्ग का बालक श्रेणी में ऐसे बच्चों को रखा गया है, जिनका माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक है अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्चे भी सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्चें भी शामिल है, जिनका माता-पिता या संरक्षक विकलॉगता/व़द्वावस्था/विधवा पेंशन प्राप्त कर्ता है। ऐसे बच्चें जिनका माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 01 लाख रूपये तक है, उन्हें भी दुर्बल वर्ग की श्रेणी में रखा गया है।
ज्ञातव्य है कि 06 से 14 आयु वर्ग के ''अलाभित समूह का बालक'' एवं ''दुर्बल वर्ग का बालक'' के विघार्थियों को पड़ोसी राजकीय /परिषदीय /सहायतित एवं असहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की कुल सीट क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रवेश दिया जाना है। इन बच्चों को प्रारम्िभक शिक्षा पूरी होने तक प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क शिक्षा पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति 'उ0प्र0नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' में की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा की जायेगी है।
सम्पूर्ण शासनादेश पढ़ने के लिए लिंक करें -
http://www.upefa.com/upefa/officecopy/Dec-12/GODisAdv.pdf
शनिवार, 9 मार्च 2013
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्त्रणाधीन संचालित कार्यालय/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों के अाश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में--
सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक दिनॉक 15-02-2013 के द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियन्त्रणाधीन संचालित कार्यालय/विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी/शिक्षकों के अाश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये है, उक्त के अन्तर्गत उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन सेवारत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवाकाल में म्रत्यु हो जाने पर म़तक के परिवार को तात्कालिक राहत देने के उददेश्य से म्रतक के एक आश्रित को परिषद के अधीन संचालित विद्यालय/कार्यालय में कतिपय शर्तो में सेवायोजन का अवसर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की है, चूकि म्रतक आश्रित के सेवायोजन में विलम्ब होने के कारण मा0 न्यायालय, मा0समितियों आदि के समक्ष विषम परिस्थिति का सामना करना पडता है, अत: आश्रितों के लिए एक अभियान चलाकर म्रतक आश्रित प्रकरणों को 31 मार्च 2013 तक समस्त कार्यवाही निस्तारित कर ली जाये। प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाये। उक्त के क्रम में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करें -
1- दिनॉंक 28-02-2013 तक जनपद के समस्त प्रकरणों को संकलित कर दिया जाये, उनके परिवारजनों से सम्पर्क कर कार्यालय में प्रत्यावेदन शैक्षिक, वारिस, म्रत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यों के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध करायें।
2-म्रतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए म्रतक आश्रित भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय एन0टी0टी0 कोर्स या नर्सरी अथवा मान्यता प्राप्त अन्य प्रशिक्षण पाठयक्रम जैसे- बी0टी0सी0/बि0बी0टी0सी0 उत्तीर्ण के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा सी0टी0ई0टी0 या टी0ई0टी0 उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, तभी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की जा सकेगी।
3- यदि म्रतक आश्रित कम से कम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण है तो परिषदीय कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त है, तो म्रतक आश्रित कोटे से लिपिक के पद पर नियुक्ति की जा सकती है।
4- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए म्रतक आश्रित की योग्यता कम से कम कक्षा 08 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी नियुक्ति की जा सकती है।
5- म़्रतक आश्रित की म्रत्यु के 05 वर्ष के उपरान्त यदि आवेदन करता है, तो उसकी समस्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए म़्रतक आश्रित का आवेदन पत्र परषिद कार्यालय को अग्रसारित करेगें।
बिना टीईटी उत्तीर्ण बीएड धारकों को स०अध्यापक बनाने पर वृहद पीठ के हवाले
• अब वृहद पीठ सुनेगी बीएड अभ्यर्थियों का मामला
• गैरटीईटी बीएड को स0अध्यापक बनाने पर नए सिरे से होगी सुनवाई
• प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ के आदेश से एकल न्यायपीठ असहमत
• प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ के आदेश से एकल न्यायपीठ असहमत
बिना टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारको को भी सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया में शामिल करने का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। इस मामले पर प्रभाकर सिंह केस में दिए हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया गया है। अब तीन न्यायाधीश की पीठ नए सिरे से पूरे मामले पर विचार करने के बाद फैसला सुनाएगी।
प्रदेश सरकार द्वारा बिना टीईटी उत्तीर्ण कई बीएड डिग्री धारकोें का अभ्यर्थन रद किए जाने के बाद शिवकुमार शर्मा, यतींद्र कुमार त्रिपाठी आदि ने याचिका दाखिल की थी। इनका कहना था कि खंडपीठ के निर्णय के बावजूद प्रदेश सरकार ने उनका अभ्यर्थन नहीं माना। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्देश दिया जाए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एपी साही ने कहा मेरी समझ से टीईटी सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में उन्होंने खंडपीठ के फैसले से असहमति जताते हुए मामले को वृहद पीठ को संदर्भित किया। अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ गठित करेगे।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2011 को टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर दाखिल सैकड़ों याचिकाओं को खारिज करते हुए सहायक अध्यापक भर्ती में टीईटी सभी के लिए अनिवार्य बताया था। इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई। अपील भी खारिज कर दी गई परंतु खंडपीठ ने कहा कि एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत ही बीएड डिग्री धारको को इससे छूट दी गई है। इसलिए बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारकों को मौका देने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर बेसिक शिक्षा सचिव को नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
शुक्रवार, 8 मार्च 2013
वर्ष 2013-14 की विद्याज्ञान लिखित परीक्षा का आयोजन
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों
को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट श्रेणी की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तर
प्रदेश सरकार तथा एस0एस0एन0ट्रस्ट/शिवनाडर फाउन्डेशन के मध्य हुए समझौता ज्ञापन
के अन्तर्गत शिवनाडर फाउन्डेशन द्वारा स्थापित विद्याज्ञान स्कूल के माध्यम से
आवासीय शिक्षा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके क्रम मे जनपद फर्रूखाबाद में
प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा दिनॉक 05-05-2013 को आयोजित कराई जायेगी। प्रवेश परीक्षा
हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निहित की गई है -
1- शैक्षिक सत्र 2013-14 में विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु परिषदीय प्राथमिक
विद्यालयों के शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर एक मेधावी छात्र व एक मेधावी छात्रा का
चिन्हांकन किया जायेगा।
2- शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मेधावी छात्र-छात्राओं की उपस्थिति का प्रतिशत
न्यूनतम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
3- 30 जून 2013 को मेधावी छात्रा की आयु 13 वर्ष तथा छात्र की आयु 12 वर्ष से अधिक
नहीं होनी चाहिए।
4- चिन्हित विद्यार्थी के अभिभावकों जिसमें राजकीय सेवक भी सम्मिलित है, की वार्षिक
आय एक लाख रूपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें माता-पिता दोनों की आय सम्मिलित है।
5- चिन्हित मेधावी छात्र व छात्रा परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में निरन्तर तीन
वर्षो तक नियमित विद्यार्थी रहा है, तथा नियमित विद्यार्थी रहा है।
5- उक्त लिखित परीक्षा का आयोजन राजकीय इण्टर कालेज व राजकीय बालिका इण्टर कालेज
में आयोजित किया जायेगा।
6- लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर श्रेष्ठ विद्यार्थियों के मध्य विद्याज्ञान
स्कूल में आयोजित अन्तिम लिखित परीक्षा के परिणम के माध्यम से विद्याज्ञान स्कूल
में कक्षा 06 स्तर पर प्रवेश प्राप्त होगा।
बुधवार, 6 मार्च 2013
स्कूलों की शिकायतों हेतु खोला गया कंट्रोल रूम
शिक्षा गुणवत्ता में सुधार एवं मध्यान्ह भोजन योजना को प्रभावी करने हेतु स्कूलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए बीएसए ने कार्यालय में ही कंट्रोल रूम खोल दिया है। कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
कंट्रोल रूम में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बकार अहमद व दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक गोविंद शरण की ड्यूटी लगाई गई है। नगर शिक्षा अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। कंट्रोल रूम नंबर 05692-234412 व नगर शिक्षा अधिकारी के मोबाइल नंबर 8765959370 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों व जिला समन्वयकों को रोज पांच पांच स्कूलों के निरीक्षण का फरमान जारी किया है। सह समन्वयक विद्यालयों के अनुश्रवण के समय पाठ्य योजना से संबंधित किसी भी विषय पर बच्चों को अध्ययन कराएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा से संबंधित योजनाओं से ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों व गांव के लोगों को अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मंगलवार, 5 मार्च 2013
अध्यापकों की पदोन्नति पर पुन: रोक
सचिव, उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश दि0 05-03-2013 के क्रम में अध्यापकों की पदोन्नति पर कतिपय कारणों से पुन: रोक लगा दी गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पदोन्नति की प्रक्रिया 04-02-2013 से पुन: शुरू की गई थी।
अशंकालिक अनुदेशक भर्ती में अभ्यर्थी परेशान, शासन/विभाग द्वारा प्रदत्त गाइड लाइन अपर्याप्त--
वर्तमान में शासन/विभाग द्वारा 41000 अशंकालिक अनुदेशकों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जा रहे है, इस सम्बन्ध में अधिकांश अभ्यिर्थयों की शिकायतों का निस्तारण करना टेड़ी खीर हो रहा है, जबकि शासन/विभाग द्वारा प्रदत्त गाइड लाइन पर्याप्त मात्रा में नही है, जिससे अभ्यर्थी को सतुंष्ट किया जा सके। आशिंक शिकायतों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -
1- शासन द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अनुदेशकों की भर्ती जनपद स्तर पर अभ्यर्थियों के प्राप्त प्रतिशत के अंकों के औसत के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट बनाकर की जानी है, परन्तु ऑन लाइन आवेदन करते समय ब्लाक का कॉलम खुलकर आता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस ब्लाक/नगरक्षेत्र के निवासी है, उस पर क्लिक करें, जिससे अभ्यर्थी में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अधिकांश अभ्यर्थी नगर क्षेत्र के निवासी है, और रिक्तियों की संख्या ब्लाकों में अधिक है। अभ्यर्थियों द्वारा यह शंका जाहिर की जा रही है कि क्या मेरिट ब्लाकवाइज रिक्तियों के आधार पर बनेगी या ब्लाक में निवासी को वरीयता प्रदान होगी, इसका जबाव फिलहाल में निश्चितता के साथ नहीं दिया जा सकता है।
2- अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि शैक्षिक योग्यता में बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइन्स, बी0सी0ए0 या डोयेक से ए लेबल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यदि किसी अभ्यर्थी ने एम0सी0ए0 किया है या राजकीय संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा किया है, उनके लिए रास्ता अत्यन्त कठिन हो गया है, इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी अपना रिस्क लेकर फार्म भरने का प्रयास कर रहा है। समकक्ष योग्यता निर्धारित न होने से उक्त अभ्यर्थी परेशान है।
3-जिन अभ्यर्थियों द्वारा कला/ग्रह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र आदि निहित विषय में एक विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो, उसकी प्रतिशत का आकलन किस आधार पर किया जायेगा, सम्पूर्ण 05 विषय सहित या एक विषय के आधार पर। इसका जबाव शायद अभी नहीं मिल पा रहा है।
4-शैक्षिक योग्यता के आधार पर आयु का आकलन 21 से 35 वर्ष किया गया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से से वंचित हो रहे है।
5-ऑन लाइन आवेदन में मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनॉक चाहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि वह अभ्यर्थी एक ही स्थान पर आवेदन कर सकता है, परन्तु इसके साथ अन्य वोटर आई डी0/बैंक एकाउण्ट नं0/पेन कार्ड/राशन कार्ड आदि का क्रमांक भी मॉगा है, यदि उक्त दोनों परिचय में लिखे पते में अन्तर पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त होगा या स्वीकार किया जायेगा, अभ्यर्थी उक्त दोनों परिचय देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
6- किन्हीं संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों/डिप्लोमाधारियों को अंक के स्थान पर ग्रेड सिस्टम प्रणाली अपनाई गई है, तो उसका प्रतिशत कैसे दर्ज किया जायेगा, उन अभ्यिर्थयों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा है।
उक्त प्रश्नों के जबाव विभागीय निर्देशों में निहित नहीं है, फिर भी आप इस सम्बन्ध में क्या विचार रखते है, कृपया अपना सहयोग प्रदान करें, इसके अतिरिक्त हो सकता है कि कई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते है।
--------------------------------Mr.Purushottam Singh Verma EMIS I/c
1- शासन द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में अनुदेशकों की भर्ती जनपद स्तर पर अभ्यर्थियों के प्राप्त प्रतिशत के अंकों के औसत के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट बनाकर की जानी है, परन्तु ऑन लाइन आवेदन करते समय ब्लाक का कॉलम खुलकर आता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस ब्लाक/नगरक्षेत्र के निवासी है, उस पर क्लिक करें, जिससे अभ्यर्थी में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अधिकांश अभ्यर्थी नगर क्षेत्र के निवासी है, और रिक्तियों की संख्या ब्लाकों में अधिक है। अभ्यर्थियों द्वारा यह शंका जाहिर की जा रही है कि क्या मेरिट ब्लाकवाइज रिक्तियों के आधार पर बनेगी या ब्लाक में निवासी को वरीयता प्रदान होगी, इसका जबाव फिलहाल में निश्चितता के साथ नहीं दिया जा सकता है।
2- अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि शैक्षिक योग्यता में बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइन्स, बी0सी0ए0 या डोयेक से ए लेबल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यदि किसी अभ्यर्थी ने एम0सी0ए0 किया है या राजकीय संस्थानों से कम्प्यूटर डिप्लोमा किया है, उनके लिए रास्ता अत्यन्त कठिन हो गया है, इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी अपना रिस्क लेकर फार्म भरने का प्रयास कर रहा है। समकक्ष योग्यता निर्धारित न होने से उक्त अभ्यर्थी परेशान है।
3-जिन अभ्यर्थियों द्वारा कला/ग्रह विज्ञान/गृह अर्थशास्त्र आदि निहित विषय में एक विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो, उसकी प्रतिशत का आकलन किस आधार पर किया जायेगा, सम्पूर्ण 05 विषय सहित या एक विषय के आधार पर। इसका जबाव शायद अभी नहीं मिल पा रहा है।
4-शैक्षिक योग्यता के आधार पर आयु का आकलन 21 से 35 वर्ष किया गया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसमें कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से से वंचित हो रहे है।
5-ऑन लाइन आवेदन में मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनॉक चाहा गया है, जिससे स्पष्ट है कि वह अभ्यर्थी एक ही स्थान पर आवेदन कर सकता है, परन्तु इसके साथ अन्य वोटर आई डी0/बैंक एकाउण्ट नं0/पेन कार्ड/राशन कार्ड आदि का क्रमांक भी मॉगा है, यदि उक्त दोनों परिचय में लिखे पते में अन्तर पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त होगा या स्वीकार किया जायेगा, अभ्यर्थी उक्त दोनों परिचय देने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।
6- किन्हीं संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों/डिप्लोमाधारियों को अंक के स्थान पर ग्रेड सिस्टम प्रणाली अपनाई गई है, तो उसका प्रतिशत कैसे दर्ज किया जायेगा, उन अभ्यिर्थयों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा है।
उक्त प्रश्नों के जबाव विभागीय निर्देशों में निहित नहीं है, फिर भी आप इस सम्बन्ध में क्या विचार रखते है, कृपया अपना सहयोग प्रदान करें, इसके अतिरिक्त हो सकता है कि कई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते है।
--------------------------------Mr.Purushottam Singh Verma EMIS I/c
दि0 27-07-2011 के बाद नियुक्ति मृतक आश्रित अध्यापकों के प्रति शासन गम्भीर
संजय सिन्हा, सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने दि0 27-07-2011 के बाद नियुक्ति मृतक आश्रित अध्यापकों के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है कि उन नियुक्तियों को तत्काल निरस्त कर नियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम व तैनाती का विवरण उपलब्ध चाहा गया है। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 उ0प्र0 में दि0 27-07-2011 से लागू है। अत: उक्त दिनॉक के उपरान्त मृतक आश्रित कोटे में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियॉ नही की जा सकती है। यह नियमावली के विपरीत है। उनके लिए शासन द्वारा नई नियमावली तैयार की है, जिसके तहत ही नियुक्तियॉ की जा सकेगी। शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश जनपदों में उक्त सूचना के तहत भ्रामक सूचनाऍ उपलब्ध कराई है।
यूनिफाइड यू-डायस प्रपत्रो की डाटाफीडिंग 15 मार्च 2013 तक पूर्ण करने के निर्देश--
राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनउ के आदेश दि0- 04-03-2013 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद के समस्त विद्यालयों कक्षा 01 से 12 तक के यूनीफाइड यू-डायस प्रपत्रों की फीडिंग का कार्य 15 मार्च तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भगवत पटेल द्वारा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अपने विकासक्षेत्रों में अधीनस्थ विद्यालयों के यूनीफाइड यू-डायस प्रपत्रों को अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये है, इस सम्बन्ध में प्रपत्र उपलब्ध न कराने वाले विकासक्षेत्र शमसाबाद, नगर क्षेत्र फर्रूखाबाद/कायमगंज को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कड़ी चेतावनी जारी की गई है।
राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी डाटा कैप्चर फार्मेट फीडिंग को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश है इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से सभी समन्वयक स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है। यू-डायस फीडिंग की प्रगति सतोंषजनक न होने के कारण खेद व्यक्त किया गया है।
राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जारी डाटा कैप्चर फार्मेट फीडिंग को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश है इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से सभी समन्वयक स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है। यू-डायस फीडिंग की प्रगति सतोंषजनक न होने के कारण खेद व्यक्त किया गया है।
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