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Thursday, 10 January 2013

परषिदीय प्राथमिक एवं उ0प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत के बिलों के सम्‍बन्‍ध में -

शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनउ द्वारा दि0 09-01-2012 द्वारा परषिदीय प्राथमिक एवं उ0प्राथमिक विद्यालयों में विद्युत के बिलों के भुगतान के सम्‍बन्‍ध में निर्देश जारी किये है, उनके द्वारा स्‍पष्‍ट किया गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा अधि‍शाषी अभियन्‍ता, विद्युत वितरण द्वारा प्रदत्‍त बिलों में अंकित धनराशि के आधार पर मॉग की जा रही है, जो कि नियमों के अनुरूप नहीं है, उन्‍होने स्‍पष्‍ट किया है -

'' उत्‍तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मीटर रीडिंग के आधार पर विकास खण्‍डवार ञै‍मासिक बिल विद्यालयों को दिया जायेगा एवं विद्यालय के सत्‍यापन के पश्‍चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा अधिक़त अधिकारी द्वारा उत्‍तर प्रदेश कारपोरेशन लिमि0 को भुगतान किया जायेगा, प्रत्‍येक वर्ष अधिकतम 11 माह हेतु 100 यूनिट प्रतिमाह की दर से विद्युत खर्च अनुमन्‍य होगा, जिसका भुगतान किया जा सकेगा, उससे अधिक बिलों का भुगतान वि‍भाग द्वारा नहीं किया जा सकेगा1 ''

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