अशंकालिक अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र जारी होने के उपरान्त चयनित अनुदेशक को नियुक्ति पत्र के साथ, संविदा प्रारूप तथा अपने समस्त मूल शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल/जाति प्रमाण व विशेष आरक्षण प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करने का आदेश जारी होगा, मूल प्रमाण पत्रों तथा उसकी एक स्वहस्ताक्षरित प्रति के बिना विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सम्भव न होगा, उसकी फाइल तैयार कर प्रधानाध्यापक के जरिये खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होगी तथा कान्ट्रेक्ट फार्म को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अग्रसारित करते हुए जमा करना होगा्, संविदा फार्म में यह शर्त होगी कि यदि उनके पत्राजातों में कोई भी कागज कूट रचित या फर्जी हो, तो उनके विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, यदि उसका कार्य व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो उसे नोटिस देकर उसकी संविदा समाप्त की जा सकती है, 11 माह उपरान्त वह अपना कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा|
संविदा प्रारूप के लिए लिंक करें -
http://bsafarrukhabad.blogspot.in/2013/06/0-28-06-2013.html
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