Breaking News -
बाल अधिकार अधिनियम 2011- बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 का शासनादेश स्कूल चलो अभियान- वर्ष 2015 स्कूल चलो अभियान शासनादेश नि:शुल्‍क यूनीफार्म- वर्ष 2015-16 नि:शुल्‍क यूनीफार्म शासनादेश परिषदीय अवकाश- वर्ष 2015 की अवकाश तालिका एवं विद्यालय खुलने की समयसारि‍णी मृतक आश्रित- मृतक आश्रित सेवा नियमावली अध्‍यापक सेवा नियमावली- अध्‍यापक सेवानियमावली 2014 साक्षर भारत मिशन- समन्‍वयक एवं प्रेरक के कार्य एवं दायित्‍व विद्यालय प्रबन्‍ध समिति- विद्यालय प्रबन्‍ध समिति के कार्य एवं दायित्‍व परिषदीय पाठयक्रम- परिषदीय विद्यालयों का मासिक पाठयक्रम प्राइमरी प्रशिक्षु भर्ती - प्रशिक्षु भर्ती शासनादेश जूनियर भर्ती- जूनियर गणित/विज्ञान भर्ती का शासनादेश शिक्षामित्र - शिक्षामित्र समायोजन का शासनादेश प्रसूति/बाल्‍यकाल - प्रसूति एवं बाल्‍यकाल अवकाश सम्‍बन्‍धी शासनादेश अलाभित/दुर्बल प्रवेश सम्‍बन्‍धी - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत 25 प्रतिशत एडमिशन सम्‍बन्‍धी शासनादेश पति/पत्नी HRA शासनादेश - राजकीय सेवा में पति/ पत्नी दोनों के कार्यरत होने पर मकान किराया भत्ता आदेश अमान्य विद्यालय सम्बन्धी शासनादेश - अमान्य विद्यालय बंद करने एवं नवीन मान्यता शर्तो सम्बन्धी शासनादेश UPTET 2011 परीक्षा परिणाम - UPTET 2011 परीक्षा परिणाम का Verification करने के लिए

Monday, 19 November 2012

विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थित के सम्‍बन्‍ध में

जनपदीय अधिकारी द्वारा अधिकांश विद्यालय भ्रमण के दौरान यह स्‍थति उत्‍पन्‍न होती है, कि शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है और न ही उसका आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पञ होता है, न ही इस सम्‍बन्‍ध में प्रधानध्‍यापक/खण्‍ड शिक्षा अधिकारी को कोई सूचना रहती है1 इस सम्‍बन्‍ध में श्री भगवत पटेल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा यह निर्देश दिये गये है, यदि विद्यालय से कोई शिक्षक/शिक्षामिञ आकस्मिक अवकाश पर रहता है, तो उसकी जानकारी प्रधानाध्‍यापक/खण्‍ड शिक्षा अधिकारी को मोबाइल पर सूचना देगा, एस0एम0एस0 या प्रार्थना पञ के द्वारा सूचना कर सकता है, तभी अनुपस्थित  मानी जायेगी तथा प्रधानाध्‍यापक की सम्‍पूर्ण जिम्‍मेदारी होगी कि अनुपस्थित अध्‍यापक का विवरण विद्यालय के अवकाश पंजिका या पञ व्‍यवहार पंजिका में तुरन्‍त अनिवार्य रूप से दर्ज करें1 विद्यालय में शिक्षक अनुपस्थित होने पर प्रधानाध्‍यापक द्वारा पंजिका में अकंन न होने पर सम्‍बन्धित प्रधानाध्‍यापक पूर्ण रूप से जिम्‍मेदार होगा,  अंकन न करने पर सम्‍बन्धित प्रधानाध्‍यापक के विरूद् कठोर कार्यवाही की जायेगी, साथ ही उक्‍त अध्‍यापक का आकस्मिक अवकाश मान्‍य नहीं किया जायेगा1

No comments:

Post a Comment