प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले में दाखिल विशेष अपील पर आज शुक्रवार को सुनवाई पूर्ण कर ली गई है। याचिका पर वृहस्पतिवार को याचीगणों की ओर से पक्ष रखा जा चुका है। उनकी दलील पूरी पूर्ण हो गई थी, आज प्रदेश सरकार का पक्ष सुना गया। आज सरकार के वकील श्री सी0बी0यादव के साथ थर्डपाटी के अधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल के द्वारा पक्ष रखा जाएगा। सरकारी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि भर्ती की प्रक्रिया करने में नियमावली में आवश्यक संसोधन किया जा चुका है, प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता सी0वी0 यादव का कहना था कि सरकार ने नियमावली में संशोधन कर दिया है इसलिए अब 2011 का विज्ञापन निष्प्रभावी हो गया है। चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक को कर दिया गया है और सरकार का यह अधिकार क्षेत्र में निहित है। पूर्व विज्ञापन को नियमावली के विपरीत होने के कारण पूर्ण रदद किया जा चुका है, साथ ही शैक्षिणिक गुणांकों के आधार पर बी0टी0सी0 व वि0बी0टी0सी0 उत्तीर्ण की भर्तियां की जा चुकी है।
जबकि विशेष अपील पर टी0ई0टी0 का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शैलेंद्र, नवीन कुमार शर्मा और अभिषेक आदि ने दलील दी कि सपा सरकार ने नवंबर 2011 के विज्ञापन को रद नहीं किया है। अगस्त 2012 में बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में किए गए संशोधन के कारण उसे निष्प्रभावी मान लिया गया है। जबकि संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी नहीं हो सकता है। इसलिए 2011 को विज्ञापन अभी भी प्रभावी है और उसी के मुताबिक टीईटी प्राप्तांक को आधार मानते हुए चयन किया जाए। सुनवाई के दौरान कई सैकड़ा अभ्यर्थी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।
दोनों पक्षों पर सुनवाई के उपरान्त टीईटी उत्तीर्ण सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और जानकारी के अनुसार फैसला 20 नवम्बर को जारी कर दिया जायेगा। आज पूर्ण हुई बहस के बाद निराश हो चुके बी0एड0/टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चेहरे पर उल्लास की चमक देखी गई। भर्ती प्रक्रिया टी0ई0टी0 मेरिट से होगी या गुणांकों पर, इस पर सभी पक्ष अपना-2 दावा मजबूत बता रहे है।
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