मंत्रि परिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा संस्था सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाषा का एक अलग प्रश्नपत्र रखा जाए, जिसमें अभ्यर्थियों की भाषा में प्रवीणता परीक्षण पर बल दिया जाएगा। इस योजनार्थ निबन्ध लेखन के अलावा व्याकरण से सम्बन्िधत प्रश्न काम्परीहेन्शन एवं बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक टीचिंग मेथडस के सम्बन्ध में प्रश्न रखे जाएंगे।
अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही नियुक्ित नियमानुसार सहायक अध्यापक (भाषा) के पद पर की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2011 में प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें पुन: अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नही है। इस प्रकार उक्त नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया जाएगा।
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