प्रथम काउन्सिलंग हेतु जनपद में रिक्त 400 पदों के सापेक्ष ही अभ्यर्थियों को प्रथम काउन्सलिंग में आमञित किये जायेगें, विशेष आरक्षण जैसे हैडींकेप, स्वतन्ञतासेनानी, एक्स सर्विसमेन आदि की काउन्सलिंग पदों के आरक्षण के अनुसार 3 गुने अभ्यर्थियों को मौका दिया जायेगा, शासन द्वारा प्रथम काउन्सलिंग हेतु 06 दिन का अधिकतम समय निर्धारित किया है, जिन अभ्यर्थियों का काउन्सलिंग उपरान्त यदि मेरिट सूची में आरक्षण के आधार पर चयन नहीं हो पायेगा, उसके मूल अभिलेख दि0 11-02-2012 तक वापस कर दिये जायेगें, ताकि वह अन्य जिले में काउन्सलिग हेतु प्रतिभाग कर सकें1 अभ्यिर्थयों के असुविधा/शिकायत निवारण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कमेटी गठित की जायेगी, जिससे अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है1
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