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Saturday 11 May 2013

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में कान्वेंट स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले की कार्रवाई शुरू -


अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में कान्वेंट स्कूलों में गरीब के बच्चों के दाखिले की कार्रवाई शुरू हो गई है। दाखिले के आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की चिट्ठी आने के बाद शिक्षा विभाग ने आवेदन मांगे हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल, सीबीएसई व आईसीएसई में कुल सीटों में से 25 फीसदी पर गरीब बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। इसका खर्च सरकार वहन करेगी। अल्पसंख्यक संस्था को इस परिधि से बाहर रखा गया है। बीएसए भगवत पटेल ने बताया कि शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले आवेदन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

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