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Saturday 27 April 2013

सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीईटी 2013 अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए जारी किये Help Line No.

बीटीसी और बीएड के वही अभ्यर्थी TET2013 में आवेदन कर सकते हैं जो बीटीसी या शिक्षामित्र की परीक्षा पास कर चुके हैं। वह अभ्यर्थी टीईटी में आवेदन नहीं कर सकेंगे जो दूसरे, तीसरे या चौथे सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं।

इसी प्रकार से बीएड डिग्रीधारक प्राथमिक टीईटी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे बल्कि यह लोग जूनियर टीईटी के लिए आवेदन आन लाइन कर सकेंगे।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्रीमती नीना श्रीवास्तव ने शनिवार को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दो टेलीफोन नंबर जारी किये गये हैं। 
1- टेलीफोन नंबर 0532-2466761 
2- टेलीफोन नंबर 0532-2466769 


10,800 शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी....

सूबे के बेसिक स्कूलों में दस हजार आठ सौ शिक्षकों की भर्ती संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इसके लिए तीन मई को जिलेवार विज्ञापन जारी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करने की तैयारी है। यह शासनादेश प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने अपने आदेश दि0 26 अप्रैल 2013 के द्वारा जारी किया।
शासनादेश के अनुसार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और दो वर्षीय उर्दू प्रवीणताधारी अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र होंगे। तीन मई को जिलेवार पूरे प्रदेश में एक साथ विज्ञापन जारी होगा। एक हफ्ते बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन के लिए 21 दिन का मौका दिया जाएगा। फार्म भरने की अंतिम तिथि केएक सप्ताह बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये और एससी-एसटी के लिए 200 रुपये तय किया है। निशक्त अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

समस्‍त कार्यवाही पूर्व शर्तो की भॉति सम्‍पन्‍न की जायेगी। जनपद फर्रूखाबाद में 150 पद रिक्‍त है।

आवेदन हेतु शैक्षिक अर्हता - दो वर्षीय बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0/दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रवीणताधारी व टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 परीक्षा उत्‍तीर्ण 
आयु सीमा - न्‍यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 नियमानुसार आरक्षण के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार सम्‍पूर्ण सेवा अवधि वास्‍तविक आयु से घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो, अर्थात वास्‍तविक आयु 62 वर्ष से अधिक न हो। 
विशेष - कुछ दो वर्षीय बी0टी0सी0/वि0बी0टी0सी0/दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रवीणताधारी जिन्‍हे विभागीय प्रक्रिया में नियुक्ति नहीं दी जा सकी है, उनके लिए अध्‍यापक सेवा नियमावली 1981 के परन्‍तुक में दिये प्राविधानों के अनुसार उतने की छूट देय होगी, परन्‍तु किसी भी दशा में अधिकतम आयु 50से अधिक न होगी।