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Sunday 10 March 2013

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्‍तर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्‍चों के प्रवेश की सूचना शासन को उपलब्‍ध कराने के निर्देश जारी

शिक्षा निदेशक-बेसिक, उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश दि0- 08-03-2013 के द्वारा उ0प्र0 नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा (1)(ग) के अन्‍तर्गत आस पास गैर सहायतित मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों में कक्षा 01/पूर्व प्रा‍थमिक कक्षाओं में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्‍चों के 25 प्रतिशत कोटे की प्रवेश हेतु सूचना चाही गई है। 

        आप अवगत ही है कि बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित समूह की श्रेणी में नि:शक्‍त बच्‍चा,  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछडा वर्ग, एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड्ति माता पिता/अभिभावक का बच्‍चा तथा निराश्रित बेघर बच्‍चें को सम्मिलित किया गया है। दुर्बल वर्ग का बालक श्रेणी में ऐसे बच्‍चों को रखा गया है, जिनका माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे के कार्ड धारक है अथवा ग्राम्‍य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्‍चे भी सम्मिलित है। इस श्रेणी में वे बच्‍चें भी शामिल है, जिनका माता-पिता या संरक्षक विकलॉगता/व़द्वावस्‍था/विधवा पेंशन प्राप्‍त कर्ता है। ऐसे बच्‍चें जिनका माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 01 लाख रूपये तक है, उन्‍हें भी दुर्बल वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। 
       ज्ञातव्‍य है कि 06 से 14 आयु वर्ग के ''अलाभित समूह का बालक'' एवं ''दुर्बल वर्ग का बालक'' के विघार्थियों को पड़ोसी राजकीय /परिषदीय /सहायतित एवं असहायतित मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों में कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की कुल सीट क्षमता के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक प्रवेश दिया जाना है। इन बच्‍चों को प्रारम्‍िभक शिक्षा पूरी होने तक प्रदान की जाने वाली नि:शुल्‍क शिक्षा पर आने वाले व्‍यय की प्रतिपूर्ति 'उ0प्र0नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' में की गई व्‍यवस्‍थाओं के अनुरूप राज्‍य सरकार द्वारा की जायेगी है। 
सम्‍पूर्ण शासनादेश पढ़ने के लिए लिंक करें -
http://www.upefa.com/upefa/officecopy/Dec-12/GODisAdv.pdf