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Friday 15 November 2013

जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक, चयन प्रक्रिया जारी रहेगी।

  • गणित-विज्ञान के अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का आदेश, चयन प्रक्रिया जारी रहेगी
  • 3.80 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन
बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन उसके क्रम में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश नीलम कुमारी गौतम की याचिका पर दिया। याचिका में चयन के लिए प्रोन्नति और सीधी भर्ती, दोनों प्रक्रियाएं अपनाए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को समस्त रिकॉर्ड के साथ 26 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित तथा विज्ञान के सहायक अध्यापकों के 50 फीसदी पद सीधी भर्ती तथा 50 फीसदी पद प्रोन्नति के माध्यम से भरने का निर्णय लिया है। जबकि कला वर्ग के पद शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जाने हैं।

दिनॉंक 14-11-2013 को अंशकालिक अनुदेशकों की काउन्‍सलिंग सम्‍पन्‍न, मात्र 21 अभ्‍यर्थी हुए उपस्थिति

शासन के निर्देशानुसार दिनॉंक 14-11-2013 को अंशकालिक अनुदेशकों की काउन्‍सलिंग कराई गई, जिसमें 35 अभ्‍यि‍र्थयों को तथा पूर्व के अनुपस्थित अभ्‍यर्थियों को आमन्त्रित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र 21 अभ्‍यर्थी ही उपस्थित हुए, उक्‍त उपस्थित अभ्‍यर्थियों में से 06 अभ्‍यर्थी पूर्व की काउन्‍सलिंग में किन्‍हीं कारण अनुपस्थित थे, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया, शेष 15 अभ्‍यर्थी द्वारा जारी कटआफ के अन्‍तर्गत काउन्‍सलिंग कराई गई। चूंकि कार्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इसके बावजूद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयन समिति को बुलाकर जिला समन्‍वयकों व ई0एम0आई0एस0इन्‍चार्ज के सहयोग से काउन्‍सलिंग का कार्य पूर्ण कराया। चयन समिति में डायट प्राचार्य के साथ प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्‍टर कालेज, फतेहगढ़ मौजूद रही। उपस्थित 21 में से पात्र अभ्‍यर्थियों को नियुक्ति पत्र डिजिटल सिग्‍नेचर के माध्‍यम से मिलेगा। शेष सीटों के लिए राज्‍य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के आदेशों का इन्‍तजार करना होगा। कम उपस्थिति होने पर कई अभ्‍यर्थियों द्वारा यह मांग की गई कि उनको मौका दिया जाये, परन्‍तु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्‍पष्‍ट रूप से कहा कि जारी कटआफ से नीचे किसी भी अभ्‍यर्थी को काउन्‍सलिंग कराने का अधिकार नहीं है। इसके लिए नये आदेश का इन्‍तजार करिए, यदि आदेश प्राप्‍त होगा तो पुन- विज्ञापन प्रकाशित होगा, तभी कार्यवाही सम्‍भव होगी। रिक्‍त सीटों पर किसी के बहकावे में आने की आवश्‍यकता नहीं है।