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Monday 19 November 2012

विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थित के सम्‍बन्‍ध में

जनपदीय अधिकारी द्वारा अधिकांश विद्यालय भ्रमण के दौरान यह स्‍थति उत्‍पन्‍न होती है, कि शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है और न ही उसका आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पञ होता है, न ही इस सम्‍बन्‍ध में प्रधानध्‍यापक/खण्‍ड शिक्षा अधिकारी को कोई सूचना रहती है1 इस सम्‍बन्‍ध में श्री भगवत पटेल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा यह निर्देश दिये गये है, यदि विद्यालय से कोई शिक्षक/शिक्षामिञ आकस्मिक अवकाश पर रहता है, तो उसकी जानकारी प्रधानाध्‍यापक/खण्‍ड शिक्षा अधिकारी को मोबाइल पर सूचना देगा, एस0एम0एस0 या प्रार्थना पञ के द्वारा सूचना कर सकता है, तभी अनुपस्थित  मानी जायेगी तथा प्रधानाध्‍यापक की सम्‍पूर्ण जिम्‍मेदारी होगी कि अनुपस्थित अध्‍यापक का विवरण विद्यालय के अवकाश पंजिका या पञ व्‍यवहार पंजिका में तुरन्‍त अनिवार्य रूप से दर्ज करें1 विद्यालय में शिक्षक अनुपस्थित होने पर प्रधानाध्‍यापक द्वारा पंजिका में अकंन न होने पर सम्‍बन्धित प्रधानाध्‍यापक पूर्ण रूप से जिम्‍मेदार होगा,  अंकन न करने पर सम्‍बन्धित प्रधानाध्‍यापक के विरूद् कठोर कार्यवाही की जायेगी, साथ ही उक्‍त अध्‍यापक का आकस्मिक अवकाश मान्‍य नहीं किया जायेगा1

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